राजगीर में सरकारी जमीन पर बना दो मंजिला भवन ध्वस्त, दो जेसीबी से प्रशासन ने चलाया बुलडोजर
सरकारी जमीन पर बनाया गया भवन को ध्वस्त करते बुलडोजर
पर्यटन शहर राजगीर में सरकारी जमीन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वीरायतन के पीछे गैरमजरूआ जमीन पर बने दो मंजिला भवन को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई से करीब 400 वर्गफुट सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया गया.
Anti-encroachment drive: पर्यटक शहर राजगीर में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. राजगीर-सीआरपीएफ कैंप मार्ग से सटे वीरायतन के पीछे गैरमजरूआ जमीन पर बने दो मंजिला भवन को दो जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त किया गया. कार्रवाई के बाद करीब 400 वर्गफुट सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया गया.
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अतिक्रमण वाद संख्या 02/2026-27 में पारित आदेश के आलोक में की गयी. संबंधित भूमि राजगीर मौजा के थाना नंबर 485, खाता संख्या 482 और खेसरा संख्या 1603 में दर्ज है. राजस्व अभिलेख में जमीन की प्रकृति गैरमजरूआ एवं परती कदीम अंकित है.
अतिक्रमण वाद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हुई कार्रवाई
अंचलाधिकारी कौशल्या कुमारी ने बताया कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से दो मंजिला भवन का निर्माण कराया गया था. हरनौत निवासी अरविन्द कुमार सिंह, पिता स्व. रामचन्द्र सिंह के विरुद्ध अतिक्रमण वाद चलाया गया था. निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया था.
इसी आदेश के तहत प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की. अंचलाधिकारी ने बताया कि भवन की संरचना काफी मजबूत होने के कारण एक दिन में इसे पूरी तरह ध्वस्त नहीं किया जा सका. दो जेसीबी मशीनों की सहायता से लगातार कार्रवाई करते हुए भवन के बड़े हिस्से को गिराया गया और जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया गया.
पुलिस बल की तैनाती के बीच चला अतिक्रमण हटाओ अभियान
कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवानों की तैनाती की गयी थी. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का नेतृत्व स्वयं अंचलाधिकारी कौशल्या कुमारी ने किया. मौके पर राजस्व कर्मचारी समेत अंचल के अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.
प्रशासन की इस कार्रवाई से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप की स्थिति है. अंचलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राजस्व अभिलेख में दर्ज सरकारी जमीन पर बिना वैध अधिकार के किए गए निर्माण के खिलाफ नियमानुसार आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.
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