शेखपुरा में दलित उत्पीड़न के लंबित मामलों की समीक्षा, हत्या-दुष्कर्म जैसे मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर

लोक अभियोजक के साथ कल्याण पदाधिकारी | Prabhat Khabar Network
शेखपुरा में दलित उत्पीड़न के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को पीड़ितों को जल्द न्याय और सरकारी सहायता दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
Sheikhpura News : शेखपुरा जिला कल्याण विभाग ने विशेष लोक अभियोजक के साथ की समीक्षा बैठक. पीड़ितों को शीघ्र न्याय और सरकारी आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने पर हुई चर्चा.
शेखपुरा. जिला कल्याण विभाग ने गुरुवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से जुड़े न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा की. कल्याण विभाग के सचिव के निर्देश पर आयोजित बैठक में विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली यादव के साथ हत्या, अपहरण, लूट, दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.
लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर
समीक्षा बैठक में न्यायालय में लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई. विशेष रूप से गंभीर मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित कर पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने पर बल दिया गया.
पीड़ितों को मिलने वाली सरकारी सहायता की भी हुई समीक्षा
बैठक में दलित उत्पीड़न के मामलों में पीड़ितों और उनके परिजनों को सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता की भी समीक्षा की गई. गवाही देने के लिए न्यायालय पहुंचने वाले परिवारों की संख्या, पात्र लाभार्थियों और उन्हें उपलब्ध कराई गई आर्थिक सहायता की जानकारी प्राप्त की गई.
गंभीर मामलों में आरोप गठन और गवाही पर चर्चा
हत्या जैसे जघन्य मामलों में आरोप गठन की प्रक्रिया तथा न्यायालय में साक्ष्य और गवाहों को समय पर प्रस्तुत करने की स्थिति की भी समीक्षा की गई, ताकि मामलों का जल्द निष्पादन हो सके.
न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता
जिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि न्यायालयी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कठिनाई आने पर विभाग हरसंभव सहयोग के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि गरीबों और दलितों को समय पर न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.
प्राथमिकी से फैसले तक मिलती है चरणबद्ध सहायता
बैठक में बताया गया कि दलित उत्पीड़न के मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर न्यायालय के अंतिम निर्णय तक पीड़ितों को नियमानुसार विभिन्न चरणों में सरकारी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है. इसे प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया गया.
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