नालंदा में डांसर के साथ कट्टा लहराना तीन युवकों को पड़ा भारी, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल

Nalanda Viral Video News : नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र के कदमतर गांव में डांसर के साथ डांस करते हुए कट्टा लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
Nalanda Viral Video News : सोशल मीडिया पर देशी कट्टा लहराते हुए डांसर के साथ डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद सिलाव थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सार्वजनिक या निजी कार्यक्रम में हथियार का प्रदर्शन करना बेहद गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
छठी के कार्यक्रम में डांस
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो सिलाव थाना क्षेत्र के कदमतर गांव का बताया जा रहा है. पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि गांव में एक बच्चे की छठी के अवसर पर बंद कमरे में डांसर का डांस कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम के दौरान कुछ युवक अपनी कमर से देशी कट्टा निकालकर डांसर के साथ डांस करने लगे.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में युवक कथित रूप से नशे की हालत में हथियार लहराते हुए नर्तकी के साथ आपत्तिजनक हरकत करते दिखाई दे रहे हैं.
वीडियो सही पाए जाने पर हुई कार्रवाई
वीडियो वायरल होने के बाद सिलाव थाना पुलिस ने मामले को अत्यधिक गंभीरता से लिया और उसकी सत्यता की गहन जांच शुरू की. जांच में वीडियो सही पाए जाने के बाद पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया.
Nalanda News : तीनों आरोपियों की हुई पहचान
सिलाव थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में कदमतर गांव निवासी राहुल कुमार (21 वर्ष), पिता अशोक चौधरी, गौतम कुमार (19 वर्ष), पिता मनोज चौधरी तथा करियन्ना गांव निवासी दीपक कुमार (18 वर्ष), पिता विजय पासवान शामिल हैं. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी राहुल कुमार ने स्वीकार किया कि उसने अपने पुत्र के जन्मोत्सव के अवसर पर नर्तकी का कार्यक्रम आयोजित कराया था और इसी कार्यक्रम के दौरान यह घटना हुई थी.
हथियार लहराना आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर अपराध
थानाध्यक्ष ने कड़े शब्दों में कहा कि किसी भी समारोह, सार्वजनिक स्थल या निजी आयोजन में हथियार का प्रदर्शन करना या उसे लहराना आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कानून से खिलवाड़ करने वाले जाएंगे जेल
उन्होंने आम लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर सस्ती प्रसिद्धि पाने या दबंगई दिखाने के लिए इस प्रकार के गैर-कानूनी कृत्य कतई न करें, क्योंकि इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है और दोषियों को जेल जाना पड़ सकता है. पुलिस का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या हथियारों के प्रदर्शन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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