कलाकार हैं तो जान लें ये योजना, गंभीर बीमारी में 2 लाख और वाद्ययंत्र के लिए 50 हजार तक मिलेगी मदद, जानें कैसे मिलेगा लाभ

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कलाकारों को मिलेगा सहायता (Ai जेनरेटेड इमेज)

BiharSharif Artists Welfare Fund : बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों के लिए खुशखबरी है. कला एवं संस्कृति विभाग का कलाकार कल्याण कोष गंभीर बीमारी, दुर्घटना, उच्च शिक्षा और कला सामग्री खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा. गंभीर बीमारी या दुर्घटना में 2 लाख तक की मदद मिल सकती है, जबकि वाद्ययंत्रों के लिए 50 हजार तक का प्रावधान है.

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BiharSharif Artists Welfare Fund : नालंदा समेत बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों के लिए राहत की खबर है. कला एवं संस्कृति विभाग के कलाकार कल्याण कोष से गंभीर बीमारी, दुर्घटना, उच्च शिक्षा, अध्ययन-शोध, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी और कला सामग्री की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी. निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले नालंदा के पात्र कलाकार भी इसका लाभ ले सकेंगे.

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गंभीर बीमारी और दुर्घटना में 2 लाख तक सहायता

कलाकार के गंभीर रूप से बीमार होने या दुर्घटना में घायल होने पर वास्तविक चिकित्सा खर्च अथवा अधिकतम दो लाख रुपये, जो भी कम हो, तक आर्थिक सहायता दी जा सकती है. सहायता के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र, बीमारी से संबंधित कागजात, इलाज का प्राक्कलन समेत जरूरी दस्तावेज देने होंगे.

यदि कलाकार को चिकित्सा बीमा का लाभ नहीं मिला है, तो इससे संबंधित प्रमाण-पत्र या स्व-शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा.

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी मिलेगी मदद

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों या कला प्रदर्शनियों में आमंत्रित कलाकारों को भी सहायता दी जा सकती है. इसमें प्रस्तुति के लिए यात्रा, आवास, प्रवेश शुल्क और अन्य जरूरी खर्च शामिल हो सकते हैं.

इस प्रावधान से ऐसे कलाकारों को आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिन्हें बड़े मंचों पर प्रस्तुति देने के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है.

उच्च शिक्षा और शोध के लिए भी आर्थिक सहायता

देश के विश्वविद्यालयों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी अथवा समकक्ष संस्थानों में नामांकित कलाकारों को उच्च शिक्षा, अध्ययन और शोध के लिए भी वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है.

इसका उद्देश्य आर्थिक कठिनाइयों के कारण कला से जुड़े कलाकारों की शिक्षा और शोध प्रभावित नहीं होने देना है.

वाद्ययंत्र और कला सामग्री के लिए 50 हजार तक

प्रदर्शन एवं दृश्य कला से जुड़े कलाकारों को उपकरण, वाद्ययंत्र और कला सामग्री खरीदने के लिए भी सहायता मिल सकती है. समिति की अनुशंसा पर इसके लिए अधिकतम 50 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है.

वहीं, प्रदर्शन एवं दृश्य कला के क्षेत्र में सहायता के लिए अधिकतम राशि दो लाख रुपये निर्धारित की गयी है.

एक वित्तीय वर्ष में एक बार मिलेगा लाभ

एक कलाकार को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार कलाकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता दी जायेगी. सहायता की वास्तविक राशि और उसका स्वरूप संबंधित समिति के निर्णय के अनुसार निर्धारित होगा.

30 हजार से अधिक मासिक आय वाले कलाकार पात्र नहीं

योजना का लाभ लेने के लिए कलाकार की सभी स्रोतों से मासिक आय 30 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके लिए अद्यतन आय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा. सरकारी कर्मी कलाकार इस योजना के पात्र नहीं होंगे.

नौ सदस्यीय समिति करेगी आवेदनों पर फैसला

वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार और अनुशंसा नौ सदस्यीय समिति करेगी. इसमें कला एवं संस्कृति विभाग के वरीय अधिकारी, बिहार संगीत नाटक अकादमी और बिहार ललित कला अकादमी के प्रतिनिधि, वित्त एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि तथा प्रदर्शन एवं दृश्य कला क्षेत्र के कला मर्मज्ञ शामिल हैं. समिति का निर्णय सहायता की राशि और सहायता के स्वरूप के संबंध में अंतिम होगा.

कलाकार पंजीकरण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी

सहायता लेने के लिए निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित आवेदन के साथ कलाकार की उपलब्धियों के प्रमाण-पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज देने होंगे. आवेदन में वर्तमान पता, ई-मेल और मोबाइल नंबर भी देना होगा.

सभी विधाओं के कलाकारों के लिए कलाकार पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण-पत्र अनिवार्य किया गया है. आवश्यक कागजात नहीं होने या आवेदन अधूरा रहने पर इसे निरस्त किया जा सकता है.

हर तीन महीने में होगी समिति की बैठक

कलाकारों से जुड़े आवेदनों पर विचार के लिए समिति की बैठक जरूरत के अनुसार होगी. समिति की बैठक कम-से-कम प्रत्येक तीन माह में एक बार आयोजित की जायेगी.

कलाकार कल्याण कोष का उद्देश्य आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे कलाकारों को सहारा देने के साथ उनकी कला-साधना, शिक्षा, शोध और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी को प्रोत्साहित करना है.

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