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नाबालिक से छेड़खानी मामले में तीन साल की हुई सजा

Updated at : 25 Jan 2025 10:10 PM (IST)
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नाबालिक से छेड़खानी मामले में तीन साल की हुई सजा

नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बिहारशरीफ. नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय की विशेष पॉक्सो जज धीरेंद्र कुमार ने एकंगरसराय थाना क्षेत्र निवासी पुनीत कुमार को छेड़खानी के अलावे अन्य धाराओं में भी दोषी पाते हुए 6 माह की सजा व पांच सौ रुपए जुर्माना किया है. कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना से पचास हजार रुपए का सहायता राशि दिलाने का आदेश दिया। मामले में अभियोजन की ओर से सुशील कुमार ने सभी पांच लोगों की गवाही कराई थी.उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर 2020 को 6 बजे शाम में पीड़िता एकंगरसराय थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे खड़ी थी्. इसी दौरान आरोपित आया और उसे गंदी नियत से हाथ पकड़ के अन्यत्र ले जाने लगा. शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए. इसके बाद आरोपित पीड़िता को छोड़कर भाग गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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