नालंदा : बहू की दहेज हत्या मामले में ससुर को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 5 हजार का जुर्माना

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दहेज हत्या: ससुर को उम्रकैद, 5000 जुर्माना

सांकेतिक तस्वीर

नालंदा जिले में दहेज हत्या के एक जघन्य मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला एकंगरसराय थाना क्षेत्र के मिल्कीपुर गांव के शैलेंद्र प्रसाद उर्फ चुन्नू गोप को उनकी वधू प्रीति कुमारी की हत्या के आरोप में दिया गया है।

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Nalanda News : नालंदा जिले के हिलसा व्यवहार न्यायालय के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार राय ने गुरुवार को दहेज के लिए अपनी बहू की हत्या के मामले में दोषी पाए गए ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया. उक्त कड़ी सजा एकंगरसराय थाना क्षेत्र के मिल्कीपुर गांव निवासी शैलेंद्र प्रसाद उर्फ चुन्नू गोप को दी गई है. उन पर अपनी वधू प्रीति कुमारी की 17 फरवरी 2016 को दहेज के रूप में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल एवं 25000 रुपये नहीं मिलने पर गला दबाकर हत्या कर देने का गंभीर आरोप है.

वर्ष 2016 में दर्ज कराया गया था हत्या का मामला

मृतका प्रीति कुमारी हिलसा थाना क्षेत्र के चकजोहरा कला निवासी अरुण कुमार की पुत्री थी. उन्होंने अपनी पुत्री की इस निर्मम हत्या के संदर्भ में एकंगरसराय थाना में कांड संख्या 32/2016 दर्ज कराया था. इसके बाद इस मामले का सत्रवाद संख्या 559/2017 के तहत न्यायालय में अभियोजन की लगातार सुनवाई हुई. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और सबूतों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसके आधार पर मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाया गया.

10 जुलाई को दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

मुदई के अधिवक्ता समरेंद्र नाथ विश्वास एवं दिनेश कुमार ने बताया कि बीते 10 जुलाई को आरोपी शैलेंद्र कुमार उर्फ चुन्नू गोप को पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने भादवि की धारा 302 के अंतर्गत हत्या का दोषी करार दिया था. इसके बाद सजा के बिंदु पर अंतिम रूप से सुनवाई करने के लिए 16 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई थी, जिस पर सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने आज ससुर को उम्रकैद की सजा का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.

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