बिहारशरीफ : कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे का मौका, 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत; 5,600 मामले चिन्हित

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प्रतीकात्मक तस्वीर

बिहारशरीफ में 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं. 5,600 मामलों के निपटारे के लक्ष्य के साथ 11,112 नोटिस जारी किए जा चुके हैं. न्यायिक अधिकारियों की बैठक में प्रगति की समीक्षा की गई.

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Biharsharif Lok Adalat : आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नालंदा, बिहारशरीफ की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई.

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बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई.

न्यायिक अधिकारियों ने लिया भाग

बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप, एसीजेएम द्वितीय श्री रोहन रंजन, एसडीजेएम प्रमोद कुमार शर्मा, जेएमएफसी सुश्री प्रियांशु शर्मा, डॉ. रविरंजन, सुश्री अमृतान्या, श्री शानू कुमार समेत अन्य न्यायिक दंडाधिकारियों ने भाग लिया.

5,600 वाद चिन्हित, 11,112 नोटिस जारी

बैठक में बताया गया कि 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए बिहारशरीफ में कुल 5,600 वाद चिन्हित किए गए हैं.

इन मामलों को लेकर अब तक कुल 11,112 नोटिस जारी किए जा चुके हैं. वहीं 651 वादों में प्री-सेटिंग की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और 117 वादों में अवार्ड तैयार किए जा चुके हैं.

तैयारियों की हो रही दैनिक मॉनिटरिंग

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार गौरव ने राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक न्यायालय से प्रतिदिन चिन्हित किए जा रहे वादों, तैयार किए गए नोटिस तथा प्री-सेटिंग की स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है.

प्राप्त आंकड़ों से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नालंदा को अवगत कराया जा रहा है.

मामलों के निष्पादन का निर्देश

बैठक के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने और अधिक से अधिक वादों के निष्पादन के लिए पूरी तत्परता से कार्य करें.

उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों को प्रत्येक दिन की प्रगति रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार गौरव को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा सके.

राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने के उद्देश्य से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

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