बिहारशरीफ में D.El.Ed परीक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, 3 परीक्षा केंद्रों के पास धारा 163 लागू, जानें गाइडलाइंस

Author Kanchan kumar|Edited by Sakshi Kumari
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BiharSharif D.El.Ed Exam : बिहारशरीफ में D.El.Ed फेस-टू-फेस परीक्षा के लिए नालंदा जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है, जिसमें भीड़, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर कड़े प्रतिबंध शामिल हैं.

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BiharSharif D.El.Ed Exam : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा आयोजित डीएलएड (D.El.Ed फेस-टू-फेस) पाठ्यक्रम की परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए नालंदा जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. बिहारशरीफ के तीन परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. यह आदेश 24 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक परीक्षा के प्रत्येक दिन प्रभावी रहेगा.

परीक्षा का शेड्यूल और पाली

जिला दंडाधिकारी, नालंदा के आदेशानुसार, डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2025-27 (प्रथम वर्ष) और सत्र 2024-26 (द्वितीय वर्ष) की परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. प्रथम पाली: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और द्वितीय पाली: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक.

इन 3 केंद्रों पर होगी परीक्षा

बिहारशरीफ अनुमंडल मुख्यालय में परीक्षा के लिए निम्नलिखित तीन केंद्र बनाए गए हैं. जवाहर कन्या उच्च विद्यालय, झींगनगर, बिहारशरीफ, आदर्श उच्च विद्यालय, बिहारशरीफ (टाउन उच्च विद्यालय परिसर) और बिहार टाउन +2 उच्च विद्यालय, बिहारशरीफ

परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेंगे ये सख्त नियम

अनुमंडल दंडाधिकारी किसलय श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 500 गज (लगभग 457 मीटर) के दायरे में कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे.

  • भीड़ पर रोक: एक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
  • हथियार और गैजेट्स प्रतिबंधित: किसी भी प्रकार के घातक हथियार (लाठी, भाला, लाइसेंसी आग्नेयास्त्र) और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन आदि) ले जाना सख्त मना है.
  • दुकानें रहेंगी बंद: परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित सभी फोटोस्टेट (Photocopy) की दुकानें, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थान सुबह 9:00 बजे से परीक्षा समाप्त होने तक बंद रहेंगे.
  • लाउडस्पीकर पर रोक: शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए सभी केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसके अतिरिक्त, विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्ती दल लगातार क्षेत्र का भ्रमण करेगा.

इन पर लागू नहीं होगा आदेश

यह निषेधाज्ञा परीक्षा ड्यूटी में तैनात दंडाधिकारियों, पुलिस बल, शवयात्रा में शामिल लोगों तथा उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जो शारीरिक अक्षमता के कारण चलने के लिए लाठी का सहारा लेते हैं. जिला प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों, अभिभावकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में सहयोग करें और जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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