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आर्म्स एक्ट के आरोपित को आजीवन कारावास

Updated at : 30 Oct 2024 9:08 PM (IST)
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आर्म्स एक्ट के आरोपित को आजीवन कारावास

आर्म्स एक्ट एवं एससी व एसटी एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 30 हज़ार आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी.

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बिहारशरीफ. आर्म्स एक्ट एवं एससी व एसटी एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 30 हज़ार आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी. अस्थावां थाना क्षेत्र के सकरॉव गांव निवासी भागीरथ राम के पुत्र राकेश कुमार उर्फ फोटु को माननीय न्यायालय एडीजे-06 सह विशेष न्यायालय एससी,एसटी बिहारशरीफ द्वारा धारा-302 में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 30,000/- (तीस हजार) रूपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी. अर्थदण्ड नहीं देने पर 06 (छः) माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दी गई हैं.

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