शेखपुरा: साढ़े तीन लाख रुपये गबन के आरोप में युवक बरी, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दी राहत

Author Niranjan kumar|Edited by Rajeev Kumar
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शेखपुरा कोर्ट.

शेखपुरा कोर्ट.

साक्ष्य के अभाव में युवक दीपक कुमार को लाखों रुपये के गबन के आरोप से अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बरी कर दिया है. इस फैसले को सत्य की जीत बताया जा रहा है. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पेश न कर पाने के कारण यह निर्णय सुनाया.

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Sheikhpura News : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोहित कुमार की अदालत ने जयरामपुर थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर गांव निवासी दीपक कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. दीपक पर यूनियन बैंक और फिनो पेमेंट्स बैंक के सीएसपी संचालक से जुड़े करीब 3.93 लाख रुपये के कथित गबन और लूट मामले में आरोप लगाया गया था.

आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई थी प्राथमिकी

दीपक कुमार के अधिवक्ता श्याम किशोर सुधीर ने बताया कि सीएसपी संचालक पिंटू कुमार ने हथियावां थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि वसूली कर लौटने के दौरान टाटी पुल के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें लात मारकर गिरा दिया और वसूली की राशि से भरा बैग लेकर फरार हो गए.

राशि की हेराफेरी का लगाया था आरोप

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने दीपक कुमार पर ही हेराफेरी का आरोप लगाते हुए उसे अभियुक्त बना दिया और उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों का परीक्षण किया. पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर न्यायालय ने दीपक कुमार को दोषमुक्त कर बरी कर दिया.

फैसले के बाद दीपक कुमार ने राहत जताते हुए इसे सत्य की जीत बताया और न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया.

जानिए... कोर्ट ने क्यों दी राहत

अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका. साक्ष्यों के अभाव में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोहित कुमार ने दीपक कुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

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