बिहार नगर निकाय चुनाव निर्वाचन को लेकर कार्यक्रम निर्धारित, सुलतानगंज व अकबरनगर में धारा-144 लागू

Updated at : 12 Sep 2022 4:30 AM (IST)
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बिहार नगर निकाय चुनाव निर्वाचन को लेकर कार्यक्रम निर्धारित, सुलतानगंज व अकबरनगर में धारा-144 लागू

Nagar Nikay election: नगरपालिका निर्वाचन को लेकर कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. सुलतानगंज नगर परिषद और अकबरनगर नगर पंचायत क्षेत्र में मतदान 10 अक्तूबर को होगा. इन दोनों नगर निकाय क्षेत्र के वोट की गिनती 12 अक्तूबर को होगी.

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भागलपुर: नगरपालिका निर्वाचन को लेकर कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. सुलतानगंज नगर परिषद और अकबरनगर नगर पंचायत क्षेत्र में मतदान 10 अक्तूबर को होगा. इन दोनों नगर निकाय क्षेत्र के वोट की गिनती 12 अक्तूबर को होगी. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. विभिन्न पदों के प्रत्याशियों द्वारा चुनावी प्रचार कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है.

सदर एसडीएम ने जारी किये निर्देश

प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए जनसभा, जुलूस का आयोजन किया जा सकता है. जनसभा व जूलूस में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण विधि-व्यवस्था में व्यवधान होने की आशंका है. इसे ध्यान में रखते हुए सदर एसडीएम धनंजय कुमार ने सुलतानगंज नगर परिषद व अकबरनगर नगर पंचायत क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है.

चुनाव के दौरान इन निर्देशों का अनुपालन जरूरी

  • किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन व लाउडस्पीकर का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं होगा

  • नगर निकाय क्षेत्र में लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10.00 से सुबह 06.00 बजे तक वर्जित रहेगा

  • किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो या किसी के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे

  • व्हाट्सएप, एसएमएस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरुद्ध संदेश, आदान-प्रदान नहीं करेंगे, जिससे कि चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो

  • कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेंगे और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं करेगे

  • कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी, संगठन, मतदाताओं को डराने धमकाने व किसी का भी प्रलोभन में लाने का प्रयोग नहीं करेंगे

  • प्रदूषण फैलानेवाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा

  • आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा व घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा

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