बिहार में अवैध बालू ढुलाई पर एक्शन, 30 दिन में जुर्माना नहीं भरा तो जब्त वाहन होगा नीलाम
सांकेतिक तस्वीर
Bihar News: बिहार में अवैध बालू ढुलाई के खिलाफ खान एवं भूतत्व विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं. अब जब्त वाहनों के मालिकों को 30 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा, अन्यथा उनके वाहनों को सरकारी स्वामित्व में लेकर नीलाम कर दिया जाएगा. यह नई सख्ती अवैध बालू कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
Bihar News: (कृष्ण कुमार, पटना) बिहार में अवैध बालू ढुलाई करने वालों पर अब और सख्ती होगी. खान एवं भूतत्व विभाग ने जब्त किए गए वाहनों को लेकर नया निर्देश जारी किया है. इसके तहत वाहन मालिक या चालक को 30 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करना होगा. ऐसा नहीं करने पर जब्त वाहन को राज्यसात करने की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके बाद वाहन की नीलामी कर बकाया राशि की वसूली की जाएगी.
30 दिन में जुर्माना जमा करना होगा
विभाग के निर्देश के मुताबिक, अवैध बालू ढुलाई में जब्त वाहन के चालक या मालिक को तय समय के अंदर शमन शुल्क और खनिज मूल्य की राशि जमा करनी होगी. इसके लिए 30 दिनों की समय सीमा तय की गई है.
अगर इस अवधि में राशि जमा नहीं की जाती है, तो वाहन को राज्यसात यानी सरकारी स्वामित्व में लेने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. इसके बाद नियम के अनुसार वाहन की नीलामी होगी.
कई जिलों में नियमों का पालन नहीं
खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से जिलों की समीक्षा की गयी. इसमें सामने आया कि जब्त वाहनों की संख्या के मुकाबले राज्यसात के लिए समाहर्ता को भेजे गए प्रस्ताव काफी कम हैं.
विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है. समीक्षा में यह भी पाया गया कि कई जिलों में बिहार खनिज नियमावली के नियम 56 का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है.
नियम के अनुसार 30 दिनों के भीतर जुर्माना जमा नहीं होने पर वाहन को राज्यसात की कार्रवाई के लिए भेजना जरूरी है.
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समाहर्ता को तुरंत भेजना होगा प्रस्ताव
विभाग ने सभी सहायक निदेशक और खनिज विकास पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है. तय समय सीमा खत्म होते ही राज्यसात और अधिहरण का प्रस्ताव बिना देरी के समाहर्ता को भेजना होगा.
जिन मामलों में समाहर्ता स्तर पर सुनवाई लंबित है, वहां जिला विधि शाखा से समन्वय कर सुनवाई जल्द पूरी कराने को कहा गया है.
आदेश के बाद होगी वाहन की नीलामी
विभाग का लक्ष्य शमन शुल्क और खनिज मूल्य की राशि की समय पर वसूली करना है. समाहर्ता के आदेश के बाद जब्त वाहनों की नीलामी जल्द करायी जाएगी.
विभाग ने अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है. साथ ही अवैध बालू ढुलाई पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है.
इस कार्रवाई से अवैध बालू कारोबार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के मालिकों पर दबाव बढ़ेगा. साथ ही सरकार को जुर्माने की राशि की वसूली में भी तेजी आने की उम्मीद है.
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By अभिनंदन पांडेय
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