Bihar Teacher Leave Rules: बिहार के सरकारी स्कूलों में ऑफलाइन छुट्टी पर रोक, ई-शिक्षाकोष पोर्टल से ही मिलेगा अवकाश
सांकेतिक तस्वीर
Bihar Teacher Leave Rules: बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए छुट्टी लेने का नियम बदल गया है. अब किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा. अर्जित अवकाश से लेकर मातृत्व और चिकित्सीय अवकाश तक, हर आवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल के जरिए ही करना होगा. विभाग ने इसके सख्त पालन का निर्देश दिया है.
Bihar Teacher Leave Rules: बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में छुट्टी की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है. अब प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और शिक्षक किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए कागजी आवेदन नहीं दे सकेंगे. छुट्टी लेने के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा.
15 अगस्त से लागू है नई व्यवस्था
शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था 15 अगस्त से लागू कर दी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिया है कि नई व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया जाए.
कौन-कौन सी छुट्टियां होंगी ऑनलाइन
नई व्यवस्था के तहत अर्जित अवकाश (Earned Leave), मातृत्व अवकाश (Maternity Leave), चिकित्सीय अवकाश (Medical Leave), शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) समेत सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इससे छुट्टी से जुड़ी पूरी जानकारी पोर्टल पर सुरक्षित रहेगी.
मंजूरी भी होगी डिजिटल
सिर्फ आवेदन ही नहीं, छुट्टी की स्वीकृति भी ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए होगी. अवकाश स्वीकृति आदेश को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा. इससे शिक्षकों के अवकाश का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा.
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अधिकारियों को दिए गए निर्देश
डीईओ ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और विद्यालय प्रधानों को ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है. विभागीय आदेश की प्रति जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भी भेजी गई है. साथ ही इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश भी दिया गया है.
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