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Bihar Breaking News Live: मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार पंडित गोविन्द झा का 102 वर्ष की उम्र में निधन

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मैथिली के विख्यात साहित्यकार पंडित गोविन्द झा का निधन

मैथिली साहित्य के विख्यात साहित्यकार पंडित गोविंद झा का बुधवार की दूर रात निधन हो गया. उनकी उम्र करीब 102 वर्ष की थी. उन्हें साहित्य अकादमी का मूल और अनुवाद का पुरस्कार 1993 में प्राप्त हुआ. फादर कमिल बुल्के पुरस्कार 1988 में प्राप्त हुआ. 2008 में उन्हें प्रबोध साहित्य सम्मान , रांची से विश्वंभर सााहित्य सम्मान भी मिला. चेतना समिति से ताम्रपत्र दिया गया था. राजभाषा विभाग में अनुवाद पदाधिकारी और मैथिली अकादमी में उप निदेशक पद से रिटायर हुए.

गोरौल में 168 बोतल विदेशी शराब बरामद

वैशाली जिला के गोरौल थाने की पुलिस ने 168 बोतल विदेशी शराब बरामद की है. हालांकि इस दौरान धंधेबाज भागने में सफल रहा. थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पीरापुर गांव में विदेशी शराब की खेप पहुंचने वाली है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर 168 बोतल विदेशी शराब बरामद की. हालांकि पुलिस को देखकर सभी धंधेबाज भागने में सफल रहे. धंधेबाज की पहचान में पुलिस जुटी हुई है.

घुसखोरी में गिरफ्तार बीइओ को कारावास व जुर्माना

पटना निगरानी के विशेष जज मो. रूस्तम की अदालत ने बुधवार को घुसखोरी के मामले में बांके बाजार जिला गया के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्णा राय को पीसी एक्ट की धाराओं में एक साल का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. विशेष कोर्ट ने अभियुक्त के दिये आवेदन पर अपील में जाने के लिए बंधपत्र दाखिल करने पर औपबंधिक जमानत प्रदान कर दिया. निगरानी ट्रैप के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त को निगरानी की टीम ने दो अगस्त 2011 को पांच लाख रुपये घुस लेते हुए गिरफ्तार कर निगरानी थाना कांड संख्या 50.2011 दर्ज किया था. अभियुक्त ने घुस की उक्त राशि मामले के परिवादी चंद्रकांत वर्मा जिनकी नियुक्ति उत्प्रेरण केंद्र विद्यालय जोन्सी बांके बाजार में हुई थी उनके बैंक खाते व योगदान के कराने के नाम पर मांगा था.

एक बोरा सिक्का के साथ जमुई स्टेशन से हिरासत में ली गई महिला

रेल पुलिस ने जमुई रेलवे स्टेशन के डाउन प्लेटफॉर्म पर बुधवार को एक बोरा सिक्का के साथ एक महिला को हिरासत में लिया. थाना लाकर जांच-पड़ताल की. जीआरपी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि एक महिला को काफी देर तक प्लेटफॉर्म पर बैठा देखकर पुलिस ने पूछताछ की. इसी क्रम में उसके पास के बोरे की जांच की, तो वह सिक्का से भरा पाया गया. उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस ने उसे थाना लाकर पूछताछ की. इस क्रम में महिला ने अपना नाम सबीला खातून पति हारुन खान, गांव औरा, जिला बरेली यूपी बताया. बताया कि मैं अपने मायके जमुई जिला के खैरा थाना क्षेत्र के नीम नवादा गांव जा रही हूं. हिमगिरि एक्सप्रेस से जमुई स्टेशन तक आयी हूं. थानाध्यक्ष ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि महिला मानसिक रूप से कमजोर है और भीख मांगकर अपना गुजर-बसर करती है. उसने पैसा भीख मांग कर ही जमा किया है. पति से विवाद हो जाने के कारण पैसा लेकर मायके जा रही है. महिला को पैसा समेत उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया जायेगा.

औरंगाबाद में आहर में डूब कर वृद्धा की मौत

औरंगाबाद के दाउदनगरथाना क्षेत्र के गोरडीहां पंचायत के नोनार गांव में आहर में गिरकर डूबने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गयी. मृतका की पहचान नोनार गांव निवासी सत्यदेव यादव की 65 वर्षीया पत्नी मानमती देवी के रूप में की गयी है. घटना बुधवार के दोपहर की है. बताया जाता है कि वृद्धा जानवर के लिए चारा के लिए घास काटने के लिए आहर की ओर गयी थी. माना जा रहा है कि घास काटने के क्रम में ही आगे की ओर बढ़ती गयी होगी और असंतुलित होकर आहर में गिर गयी. गिरकर डूबने से उसकी मौत हो गयी. घटना की सूचना पाकर गोरडीहां पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नागेंद्र सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया. घटना की सूचना दाउदनगर पुलिस को दी गयी. थानाध्यक्ष अंजनी कुमार ने बताया कि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

22 बच्चों की तस्करी के दो आरोपितों को सात-सात वर्षों की सजा

आरा. 22 बच्चों की तस्करी के एक मामले में एडीजे दस देवानंद मिश्र ने बुधवार को आरोपित तस्कर मुजफ्फरपुर निवासी रामाशीष भगत व अजय भगत को सात-सात वर्षों के सश्रम कैद की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर एपीपी विद्यावती कुमारी व ददन प्रसाद श्रीवास्तव ने बहस की थी. एपीपी ने बताया कि आठ अक्तूबर, 2014 की रात में तत्कालीन श्रम अधीक्षक नवादा थाने के सहयोग से आरा रेलवे स्टेशन के बाहर मंदिर के समीप 22 बच्चों के साथ उक्त दोनों आरोपित को गिरफ्तार किया गया था. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बच्चों की तस्करी करने का दोषी पाते हुए आरोपित रामाशीष भगत व अजय भगत को उक्त सजा सुनायी गयी.

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