जान से मारने की धमकी मामले में BJP विधायक मिश्री लाल यादव को 2 साल की सजा, एक लाख जुर्माना भी लगा

मिश्री लाल यादव की फाइल फोटो
Mishri Lal Yadav: दरभंगा की MP-MLA कोर्ट ने बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. विधायक ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है.
Mishri Lal Yadav: बिहार के दरभंगा जिले की सांसद-विधायक कोर्ट (MP-MLA कोर्ट) ने मंगलवार को बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उनके ऊपर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (जान से मारने की धमकी) के तहत दी गई है. ADJ-3 सुमन कुमार दिवाकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. गवाही और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और सजा सुनाई.
पहले भी हो चुकी है सजा
इससे पहले इसी साल फरवरी में विधायक मिश्री लाल यादव को मारपीट (धारा 323) के मामले में भी दोषी ठहराया गया था. उस मामले में उन्हें 3 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. यह सजा 23 मार्च से शुरू मानी गई है.
विधायक ने कहा- हाईकोर्ट से मिलेगा न्याय
कोर्ट से बाहर निकलने के बाद मिश्री लाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “मुझे दो साल की सजा और आर्थिक दंड की सजा दी गई है. मैं न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूं. मैं पटना हाईकोर्ट में अपील करूंगा. मुझे पूरा विश्वास है कि वहां से मुझे न्याय मिलेगा.”
विधायक की हो सकती है सदस्यता समाप्त
बीजेपी विधायक को लगातार दो मामलों में सजा मिलने से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल है. खासकर विधानसभा सदस्यता पर कानूनी प्रभाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. भारतीय संविधान के अनुसार, किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है. हालांकि इसके लिए अपीलीय प्रक्रिया और उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय महत्वपूर्ण होता है.
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By Abhinandan Pandey
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