हत्या के मामले में आरोपित को सश्रम उम्रकैद की सजा
Updated at : 21 Jan 2020 6:22 AM (IST)
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आरा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 रणजीत कुमार ने सोमवार को हत्या करने के एक मामले में आरोपित बद्री पासवान को सश्रम उम्रकैद व कुल 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे व अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद ने बहस किया. अपर […]
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आरा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 रणजीत कुमार ने सोमवार को हत्या करने के एक मामले में आरोपित बद्री पासवान को सश्रम उम्रकैद व कुल 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे व अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद ने बहस किया.
अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद ने बताया कि 15 सितंबर 2015 की रात्रि में चरपोखरी थानान्तर्गत काउप गांव निवासी अजय कुमार सिंह को घर से ले जाकर उसे गोली मारकर हत्या करने के बाद उसका शव पास के बधार में फेंक दिया गया था. घटना को लेकर उसी गांव के बद्री पासवान समेत अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर करायी गयी थी.
अभियोजन की ओर से कोर्ट में आठ गवाहों की गवाही हुई थी. कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे व अपर लोक अभियोजक ने कहा कि उपरोक्त आरोपित ने सुनियोजित तरीके से हत्या किया था.
इतना शातिर है कि गत 18 जनवरी को कोर्ट द्वारा दोषी करार होने के बाद कोर्ट से हाजत में ले जाने के दौरान उक्त आरोपित बद्री पासवान ने हाथ से हथकड़ी सरकाकर भाग निकला था, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया. आरोपित एक आपराधिक मानसिकता का है. इसलिए कोर्ट से उसे अधिक-से-अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि उम्र को देखते हुए कम-से-कम सजा देने का अनुरोध किया.
बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणजीत कुमार ने दोषी पाते हुए आरोपित बद्री पासवान को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम उम्रकैद व 30 हजार रुपये अर्थदंड, 201 के तहत पांच वर्ष के सश्रम कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा 27(1) आर्म्स एक्ट के तहत पांच वर्ष के सश्रम कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
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