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गैंगरेप में दो आरोपितों को 20-20 वर्षों की सजा

आरा : 12 वर्षीया बच्ची के साथ गैंग रेप के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पाॅक्सो के विशेष न्यायाधीश डॉ आरके सिंह ने गुरुवार को पॉक्सो की धारा की धारा छह व भादवि की धारा 376 (डी)के तहत दोषी पाते हुए अजीमाबाद थानान्तर्गत ताराचक गांव निवासी के दो आरोपितों भीम […]

आरा : 12 वर्षीया बच्ची के साथ गैंग रेप के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पाॅक्सो के विशेष न्यायाधीश डॉ आरके सिंह ने गुरुवार को पॉक्सो की धारा की धारा छह व भादवि की धारा 376 (डी)के तहत दोषी पाते हुए अजीमाबाद थानान्तर्गत ताराचक गांव निवासी के दो आरोपितों भीम यादव व भुअर यादव को 20-20 वर्षों के सश्रम कैद व कुल 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि अजीमाबाद क्षेत्र के 12 वर्षीया पीड़िता तीन मार्च, 2019 को खेत से घास लाने गयी थी. वह खेत में घास काट रही थी.
साथ में उसकी सहेली भी कुछ दूरी पर घास काट रही थी. पीड़िता के चिल्लाने की आवाज पर उसकी सहेली व कुछ दूरी पर काम कर रहे लोग घटना स्थल पर पहुंचे, तो दोनों आरोपित भाग गये. पीड़िता जख्मी हालत में पड़ी हुई थी. पीड़िता ने बताया कि उक्त दोनों ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया. दोनों आरोपित दूसरे गांव के निवासी थे.
पीड़िता को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका इलाज हुआ. घटना को लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. कोर्ट द्वारा दोनों अभियुक्तों पर आरोप का गठन 28 जून, 2019 को किया गया था. कोर्ट में अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही हुई थी.
सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने दोषी पाते हुए भादवि की धारा 376 डी के तहत 20-20 वर्षों के सश्रम कैद व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो की धारा छह के तहत 20-20 वर्षों के सश्रम कैद व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा उक्त दोनों आरोपितों को सुनायी. जब कोर्ट का फैसला आया, तो दोनों आरोपितों के चेहरे पर से रौनक गायब हो गयी थी. वहीं, पीड़ित परिवार सजा से खुश था.
Prabhat Khabar Digital Desk
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