हत्या के मामले में पति व सास को सश्रम उम्रकैद
Updated at : 26 Sep 2019 6:30 AM (IST)
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आरा : दहेज हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश-11 असिताभ कुमार ने बुधवार को मृतका के पति अशरफ व सौतेली सास कुतुरबुन खातून को सश्रम उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने बहस किया था. अपर लोक अभियोजक विद्यावती ने बताया कि रोहतास […]
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आरा : दहेज हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश-11 असिताभ कुमार ने बुधवार को मृतका के पति अशरफ व सौतेली सास कुतुरबुन खातून को सश्रम उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने बहस किया था.
अपर लोक अभियोजक विद्यावती ने बताया कि रोहतास जिलान्तर्गत टेलारी गांव के एहसान आलम ने अपनी बहन सहाना खातून की शादी उदवंतनगर थानान्तर्गत सरथुआ गांव निवासी अशरफ के साथ सन 2014 में किया था. दहेज में बाइक के लिए उसके ससुरालवाले प्रताड़ित करते थे. नौ अगस्त, 2018 की रात्रि में एहसान आलम को मोबाइल पर सूचना मिली थी कि उसकी बहन की मौत हो गयी.
जब वहां पहुंचा, तो देखा कि उसकी बहन सहाना खातून को गला दबाकर हत्या कर दी गयी है. घटना को लेकर उसके पति व सौतेली सास समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद भादवि की धारा 302/34 तहत दोषी पाते हुए आरोपित अशरफ व कुतुरबुन खातून को उक्त सजा सुनाई गयी.
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