पत्नी की हत्या करनेवाले पति को उम्रकैद

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आरा : हत्या के एक मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने सोमवार को मृतका के पति रविशंकर सिंह को सश्रम उम्रकैद व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस किया था. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि […]

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आरा : हत्या के एक मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने सोमवार को मृतका के पति रविशंकर सिंह को सश्रम उम्रकैद व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस किया था.

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अपर लोक अभियोजक ने बताया कि रोहतास जिला क्षेत्र के रीना कुमारी की शादी पीरो थानान्तर्गत मिल्की मोड़ के रविशंकर सिंह के साथ सन 2009 में हुई थी. रीना के पति दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता था. 17/18 नवंबर, 2017 की रात्रि में रीना कुमारी की हत्या उसके ससुरालवालों ने कर दिया. घटना को लेकर मृतका के पति समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने हत्या करने व साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए आरोपित रविशंकर सिंह को उक्त सजा सुनाई.
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