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सबौर और नवगछिया में दर्ज शराब तस्करी के मामले में दो आरोपितों को 5-5 साल कारावास की सजा

Updated at : 09 Aug 2024 12:00 AM (IST)
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सबौर और नवगछिया में दर्ज शराब तस्करी के मामले में दो आरोपितों को 5-5 साल कारावास की सजा

सबौर और नवगछिया में दर्ज शराब तस्करी के मामले में दो आरोपितों को 5-5 साल कारावास की सजा

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सबौर और नवगछिया थाना में वर्ष 2016 में दर्ज शराब तस्करी के दो मामलों में गुरुवार को उत्पाद अधिनियम के विशेष अदालत में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों को पांच-पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी. साथ ही एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया. राशि जमा नहीं कराने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा ले रहे विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि चार सितंबर 2016 को सबौर पुलिस ने सबौर स्टेशन के पास से बाइक पर झोला लेकर बैठे एक व्यक्ति को संदेह होने पर पकड़ा था. तलाशी में उसके पास से 16.875 लीटर विदेशी शराब बरामद की गयी थी. गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम संदीप कुमार उर्फ गुड्डू बताया था. इधर, नवगछिया थाना में 15 जुलाई 2016 को शराब की खेप पकड़ी गयी थी. नवगछिया पुलिस को सूचना मिली कि मदन अहिल्या महिला कॉलेज के पास एक व्यक्ति शराब की खरीद-बिक्री कर रहा है. मौके पर पुलिस पहुंची, तो आरोपित भागने लगा. इसके बाद उसे खदेड़कर पकड़ा गया. उसने अपना नाम नित्यानंद साह बताया. तलाशी में उसके पास से विदेशी शराब की तीन बोतल बरामद की गयी थी. मामले में विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी के तौर पर अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, संजीव कुमार शर्मा व पिंटू कुमार सिंह थे. आर्म्स एक्ट व बाल विवाह के मामले में अभियुक्तों की याचिका खारिज कहलगांव थाना में कुछ दिन पूर्व दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त मो नौशाद उर्फ फिल्टर की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. साथ ही सबौर थाना में कुछ माह पूर्व दर्ज बाल विवाह के मामले में दूल्हे के पिता निर्मल कुमार शर्मा की ओर से भी जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. दोनों ही मामले में सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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