मद्य निषेध अधिनियम में अभियुक्त को पांच साल कारावास व एक लाख जुर्माना की सजा

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 20 Nov 2024 10:27 PM

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मद्य निषेध अधिनियम में अभियुक्त को पांच साल कारावास व एक लाख जुर्माना की सजा

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बुधवार को भागलपुर के मद्य निषेध अधिनियम (उत्पाद 2) की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाया. एक मामला तीन साल पूर्व सबौर थाना में दर्ज हुआ था, जो शराब तस्करी से संबंधित है. दूसरा मामला नवगछिया थाना में दर्ज हुआ था. इसमें शराब के नशे में डकैती के उद्देश्य से घर में घुसने का को केस दर्ज कराया गया था. केस 1. कार में बने गुप्त चेंबर से बरामद हुई थी 271 बोतल विदेशी शराब सबाैर थाना में वर्ष 2021 को दर्ज शराब तस्करी के मामले में बुधवार को मद्य निषेध अधिनियम के विशेष न्यायाधीश (उत्पाद 2) की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कांड के अभियुक्त रंजीत कुमार उर्फ रंजीत यादव को पांच साल कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर कारावास की अवधि तीन माह बढ़ाने का भी निर्देश दिया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस में मद्य निषेध अधिनियम के स्पेशल पीपी भोला कुमार मंडल ने हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि 29 मई 2021 को सबौर थाना की पुलिस टीम ने बंशीटीकर मोड़ के पास एक कार चालि अभियुक्त रंजीत कुमार उर्फ रंजीत यादव को पकड़ा. तलाशी के दौरान कार की डिक्की में बने गुप्त चेंबर से कुल 271 बोतल (121.365 लीटर) विदेशी शराब की बरामदगी की गयी. मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष सुनील झा के फर्द बयान के आधार पर मामले में केस दर्ज कर आरोपित को जेल भेजा गया था. केस 2. शराब के नशे में अपराधियों ने चलायी थी गोलियां नवगछिया थाना में 26 जनवरी 2024 को दर्ज मद्य निषेध सह डकैती कांड के मामले में दो आरोपित को कोर्ट में सजा सुनायी गयी. मद्य निषेध अधिनियम के विशेष न्यायाधीश (उत्पाद 2) की अदालत में कांड के एक अभियुक्त राणा यादव उर्फ राणा फौजी को एक साल साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी. इसी कांड के दूसरे अभियुक्त संजीव कुमार सिंह को एक माह कारावास की सजा सुनायी गयी. नवगछिया में ही दो साल पूर्व दर्ज कांड में राणा फौजी को पूर्व में 30 दिन कारावास की सजा सुनायी गयी थी. राणा फौजी को दूसरी बार दोषी पाया गया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस में मद्य निषेध अधिनियम के स्पेशल पीपी भोला कुमार मंडल ने हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि नवगछिया थाना क्षेत्र के मक्खातकिया गांव स्थित नगर परिषद कार्यालय के सामने रहने वाले त्रिवेणी सिंह के घर 26 जनवरी 2024 को डकैती के उद्देश्य से कुछ अपराधी घुसे थे. अपराधियों ने उनके बेटे पर गोलियां भी चलाई थी. इसके बाद पत्नी के आभूषण लेकर भाग गये. इसकी जानकारी नवगछिया पुलिस को दी गयी. पुलिस ने कुछ देर बाद ही शराब के नशे में चूर राणा और संजीव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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