तत्कालीन थानाध्यक्ष व आइओ कोर्ट में उपस्थित होकर देंगे जवाब
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 23 Oct 2024 11:00 PM
तत्कालीन थानाध्यक्ष व आइओ कोर्ट में उपस्थित होकर देंगे जवाब
थाना में जब्त 150 ट्रेलर बालू गायब होने के मामले में निर्देश जगदीशपुर थाना से 150 ट्रेलर बालू गायब होने के मामले में जगदीशपुर के थानाध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. जिसपर कोर्ट ने असंतोष जताते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष और कांड के अनुसंधानकर्ता को 15 दिनों के भीतर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है. इस संबंध में एडीजे 16 की अदालत ने भागलपुर एसएसपी को पत्र जारी किया है और डीजीपी और डीएम को भी भेजने का निर्देश दिया है. बता दें कि जिस वक्त बालू जब्ती की कार्रवाई की गयी थी उस वक्त जगदीशपुर के थानाध्यक्ष प्रवीण झा और कांड के अनुसंधानकर्ता बीके यादव थे. क्या है मामला : जगदीशपुर थाना की पुलिस ने छह जून 2016 को कार्रवाई करते हुए पुरैनी के कब्रिस्तान के समीप से भारी मात्रा में बालू की बरामदगी की थी. मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रवीण झा ने केस दर्ज करते हुए कांड का अनुसंधानकर्ता बीके यादव को बनाया था. मामले में मो शहजादा उर्फ मुन्ना और मो फैयाज को आरोपित बनाया गया था. जिनके विरुद्ध मामला एडीजे 16 की अदालत में चल रहा है.
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