लग्जरी कार से की जा रही थी शराब तस्करी, दो अभियुक्त दोषी करार

Updated at : 29 Apr 2024 11:23 PM (IST)
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लग्जरी कार से की जा रही थी शराब तस्करी, दो अभियुक्त दोषी करार

लग्जरी कार से की जा रही थी शराब तस्करी, दो अभियुक्त दोषी करार

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सवा साल पूर्व 3 जनवरी 2023 को गोराडीह पुलिस ने झारखंड से लग्जरी कार से तस्करी कर लायी जा रही 81 लीटर विदेशी शराब की खेप को बरामद किया था. उक्त मामले में कार पर सवार दो तस्कर सीताराम मंडल और राजेश मंडल को गिरफ्तार किया गया था. मामले में मद्य निषेध अधिनियम के विशेष न्यायाधीश उत्पाद 2 की अदालत में सोमवार को दोषसिद्ध के बिंदु पर सुनवाई हुई. इसमें कांड के दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है. मामले में सरकार की ओर से मद्य निषेध अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने हिस्सा लिया. उनके सहयोग में अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, प्रभाष नाथ सुमन, संजीव कुमार और रवि कुमार भी कोर्ट में उपस्थित रहे.

पुलिस को देख रहे बाइकसवार के पास से बरामद हुई थी 27 लीटर शराब, अभियुक्त दोषी करार

पीरपैंती थाना क्षेत्र के जगदीशपुर मोड़ पर विगत 18 मार्च 2021 को वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देख भाग रहे बाइक सवार को खदेड़ कर पकड़ लिया गया था. बाइक में बंधे हुए थैले से कुल 26.820 लीटर विदेशी शराब की बरमादगी की गयी थी. मामले में मद्य निषेध अधिनियम के विशेष न्यायाधीश उत्पाद 2 की अदालत में सोमवार को दोषसिद्ध के बिंदु पर सुनवाई हुई. इसमें कांड के अभियुक्त प्रवीण कुमार को दोषी करार दिया गया है. मामले में सरकार की ओर से मद्य निषेध अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने हिस्सा लिया. उनके सहयोग में अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, प्रभाष नाथ सुमन, संजीव कुमार और रवि कुमार भी कोर्ट में उपस्थित रहे.

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