एक किसान को अधिकतम पांच एकड़ के लिए अनुदानित दर पर मिलेगा गेहूं का बीज

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गेहूं के बीज वितरण की तैयारी कर ली गयी है. कृषि निदेशक ने जिला कृषि पदाधिकारी को बीज वितरण का कार्यान्वयन अनुदेश भेज दिया है. एक किसान को अधिकतम पांच एकड़ के लिए अनुदानित दर पर गेहूं का बीज दिया जायेगा. बीज नवीनतम व उन्नत प्रभेदों का होगा.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गेहूं के बीज वितरण की तैयारी कर ली गयी है. कृषि निदेशक ने जिला कृषि पदाधिकारी को बीज वितरण का कार्यान्वयन अनुदेश भेज दिया है. एक किसान को अधिकतम पांच एकड़ के लिए अनुदानित दर पर गेहूं का बीज दिया जायेगा. बीज नवीनतम व उन्नत प्रभेदों का होगा. इसका उपयोग कर फसलों के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि प्राप्त की जा सकेगी. इसके लिए कृषि विभाग किसानों को जागरूक भी करेगा. ——————–
पंजीकृत किसानों को करना होगा ऑनलाइन आवेदनपंजीकृत किसानों को बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल brbn.bihar.gov.in या कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा. 82.80 प्रतिशत सामान्य जाति, 15.91 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 1.29 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के किसानों को योजना का लाभ दिया जायेगा. लघु, सीमांत व महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी जायेगी. एक ही परिवार के किसी एक सदस्य को लाभ दिया जायेगा.
बिहार राज्य बीज निगम करेगा आपूर्ति बिहार राज्य बीज निगम द्वारा जिलों में अपने अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से लक्ष्य के अनुरूप बीज की आपूर्ति ससमय की जायेगी. इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को दी जायेगी. अधिकृत विक्रेता द्वारा किसान को ओटीपी के आधार पर बीज के साथ-साथ कैशमेमो भी उपलब्ध कराया जायेगा. योजनाओं के अंतर्गत बीज का नमूना अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, संबद्ध बीज निरीक्षक द्वारा लिया जायेगा और जांच के लिए बीज विश्लेषण प्रयोगशाला में भेजा जायेगा. नमूना अमानक पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. खेती के संबंध में किसानों को तकनीकी जानकारी भी दी जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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