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किराना की दुकान की आड़ में बेच रहा था शराब, पाया गया दोषी

Updated at : 02 May 2024 11:44 PM (IST)
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किराना की दुकान की आड़ में बेच रहा था शराब, पाया गया दोषी

किराना की दुकान की आड़ में बेच रहा था शराब, पाया गया दोषी

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मद्य निषेध अधिनियम के तहत दर्ज शराब तस्करी के मामलों में विशेष अदालत उत्पाद 2 की अदालत में कांडों के निष्पादन में तेजी आयी है. गुरुवार को इसी अदालत ने विगत वर्ष 2021 में गोराडीह थाना क्षेत्र में शराब का अवैध कारोबार के उद्भेदन के मामले में सुनवाई पूरी हुई. मामले में शराब कारोबारी मुरहन गांव निवासी रंजीत कुमार सिंह को अदालत ने दोषी पाया है. मामले में चली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से मद्य निषेध अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में हिस्सा लिया. उनके सहयोगी के तौर पर अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, प्रभाष नाथ सुमन, संजीव कुमार और रवि कुमार भी कोर्ट में उपस्थित रहे. उन्होंने बताया कि सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि निर्धारित की गयी है. नाबालिग को शादी की नीयत से भगाने के मामले में आरोपित को सजा पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 7 लवकुश कुमार की अदालत ने शादी की नीयत से नाबालिग काे भगाने के मामले में दोषी पाये गये अभियुक्त को सजा सुनायी है. गुरुवार को सुनायी गयी सजा में अभियुक्त द्वारा कारावास में साढ़े 9 माह की अवधि पूर्ण किये जाने को ही कारावास की सजा मान उसे मुक्त कर दिया गया. साथ ही कोर्ट ने जुर्माना के तौर पर एक हजार रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है. मामला बुद्धूचक थाना क्षेत्र का था. जहां मिथुन कुमार ने 7 अक्टूबर 2023 काे रात में लड़की काे फाेन कर बुलाया और शादी की नीयत से अपनी बाइक पर बैठाकर लेकर भाग गया था. मामले में अपहृता के परिजनों द्वारा केस दर्ज कराये जाने के बाद पुलिस ने अपहृता को मिथुन के घर से बरामद किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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