भागलपुर : अभी तक नगर निगम में बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र बनाने में शपथ पत्र के साथ बच्चा ने जिस नर्सिंग होम में जन्म लिया है उसका प्रमाणपत्र लिया जाता था. लेकिन निगम प्रशासन ने अब निर्णय लिया है कि जन्म प्रमाणपत्र बनाना है तो शपथ पत्र के साथ पिता अपने फोटो पहचान पत्र की […]
भागलपुर : अभी तक नगर निगम में बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र बनाने में शपथ पत्र के साथ बच्चा ने जिस नर्सिंग होम में जन्म लिया है उसका प्रमाणपत्र लिया जाता था. लेकिन निगम प्रशासन ने अब निर्णय लिया है कि जन्म प्रमाणपत्र बनाना है तो शपथ पत्र के साथ पिता अपने फोटो पहचान पत्र की फोटो काॅपी उस आवेदन के साथ जरूर दें. इसके बिना बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र नहीं बनेगा. निगम ने इस नियम का कड़ाई से पालन भी करना शुरू कर दिया है.
कारण अब जन्म प्रमाणपत्र ऑनलाइन भी हो गया है. पहले ऑनलाइन नहीं होने पर निगम द्वारा सिर्फ शपथ पत्र, बच्चे के जन्म का प्रमाण और एक आवेदन दिया जाता था. इसके आधार पर निगम प्रमाणपत्र बना कर तैयार कर देता था. निगम के जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र शाखा के एक कर्मी ने बताया कि फोटो पहचान पत्र हर हाल में देना होगा. इसके बिना आवेदन ही नहीं लिया जायेगा.
आठ दिनों में बन कर तैयार होगा प्रमाणपत्र : आवेदन जमा करने के आठ दिन बाद जन्म प्रमाणपत्र निगम द्वारा तैयार कर लिया जायेगा. लेकिन आवेदन में दी गयी सभी जानकारी सही और सटीक हो. जन्म प्रमाणपत्र में अगर बच्चे का जन्म नर्सिंग होम में नहीं हुआ है और जन्म घर में हो गया है तो उसकी जानकारी शपथपत्र में देना अनिवार्य होगा.
जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर स्कूलों में दाखिला होने की वजह से बहुत से अभिभावकों ने अभी से आवेदन देना शुरू कर दिया है. अभिभावक अभी से इस लिए प्रमाणपत्र बनाने में लगे हैं ताकि नवंबर से इसके लिए कोई किचकिच शुरू न हो.
निगम ने लागू किया नियम
शपथपत्र के साथ पहचान पत्र जरूरी
स्कूल में एडिमशन को लेकर जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए होने लगी भीड़
जन्म प्रमाणपत्र बनाने में फोटो पहचानपत्र आवेदन के साथ देना अनिवार्य है. इसके बिना प्रमाणपत्र नहीं बन पायेेगा.
अवनीश कुमार सिंह, नगर आयुक्त