दुष्कर्म व हत्या मामले में पांच को उम्रकैद, 25 हजार रुपये का जुर्माना
Updated at : 04 Jan 2020 3:59 AM (IST)
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प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया फैसला भागलपुर : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म व हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को धारा 376(2)(जी)में अाजीवन कारावास व धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने 376(2)(जी)में 25 […]
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प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया फैसला
भागलपुर : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म व हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को धारा 376(2)(जी)में अाजीवन कारावास व धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने 376(2)(जी)में 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन महीने की सजा. वहीं धारा 302/34में भी 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की सजा. सभी सजा साथ-साथ चलेगी.
आजीवन कारावास की सजा सुरेन यादव, चांदसी यादव, श्रवण कुमार यादव, मदन कुमार और अमरजीत यादव को सुनायी गयी. इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी हैं. मामले में अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाहों की गवाही हुई है. इस मामले में अदालत ने 23 दिसंबर 2019 को सभी पांच अभियुक्तों को धारा 376(2)(जी) व धारा 302/34 में दोषी पाया था. यह घटना सुल्तानगंज थाना कांड संख्या 181/06 है. घटना 19 नवंबर 2006 के बेहरी बहिआर की है. इसमें लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे मारा गया था. बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी.
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