भागलपुर : किशोरी को बहला-फुसला कर भगानेवाले युवक को 10 साल की सजा

Updated at : 20 Aug 2019 8:51 AM (IST)
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भागलपुर : किशोरी को बहला-फुसला कर भगानेवाले युवक को 10 साल की सजा

नयी दिल्ली : शादी का झांसा देकर पड़ोस की किशोरी को भगाने वाले युवक को अदालत ने दस साल की सजा और पांच हजार रुपये की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि युवक लड़की को फरीदाबाद से भगा कर बिहार के भागलपुर लाकर अपने पास रखा था. फरीदाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पैनल के […]

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नयी दिल्ली : शादी का झांसा देकर पड़ोस की किशोरी को भगाने वाले युवक को अदालत ने दस साल की सजा और पांच हजार रुपये की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि युवक लड़की को फरीदाबाद से भगा कर बिहार के भागलपुर लाकर अपने पास रखा था.

फरीदाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पैनल के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता के मुताबिक, बिहार के भागलपुर जिले के जमालपुर गांव निवासी विक्रम उर्फ भीकम फरीदाबाद के भूपानी थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रहता था. यहीं पर पड़ोस में अपनी नानी के यहां रहनेवाली एक किशोरी को शादी का झांसा देकर आठ जून, 2018 को भागलपुर ले आया.

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परिजनों ने काफी दिनों तक किशोरी की तलाश करते रहे. किशोरी का जब कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने भूपानी थाने में मामला दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस ने 29 जून, 2018 को भागलपुर से दोनों को बरामद कर लिया. उसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था. मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने सोमवार को भीकम उर्फ विक्रम को दस साल की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया.

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