12 सितंबर को भागलपुर कोर्ट में मुकदमों के निपटारे का महा-अभियान, जानें कैसे उठाएं इस सुनहरे मौके का लाभ

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राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक करते जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिकारी.

भागलपुर में 12 सितंबर 2026 को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. यह लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए एक सुनहरा अवसर है. आपसी सहमति और सुलह के आधार पर मामलों का निपटारा कर समय और धन की बचत करें.

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Bhagalpur News: भागलपुर. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर 12 सितंबर 2026 को वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. अधिक से अधिक मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर दीपाकर पांडेय के निर्देश पर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक में लंबित मामलों को आपसी सहमति और सुलह के आधार पर निपटाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

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प्री-सिटिंग के जरिए मामलों के निपटारे पर जोर

बैठक में न्यायिक पदाधिकारियों को पक्षकारों के साथ प्री-सिटिंग करने तथा सुलह योग्य मामलों की पहचान कर आपसी सहमति से उनके निष्पादन का निर्देश दिया गया. अधिकारियों से अधिक से अधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लाकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया.

मोटर दुर्घटना बीमा मामलों पर भी हुई चर्चा

इसके बाद मोटर दुर्घटना बीमा दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष विजय कुमार ने बीमा मामलों के निपटारे को लेकर संबंधित अधिवक्ताओं के साथ बैठक की. बैठक में लंबित बीमा मामलों के त्वरित निष्पादन और पक्षकारों के बीच सहमति बनाने को लेकर चर्चा की गई.

हरसंभव सहयोग का दिया भरोसा

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव रंजीता कुमारी ने बीमा मामलों के शीघ्र निष्पादन में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया. उन्होंने संबंधित अधिवक्ताओं और पक्षकारों से आपसी समन्वय के साथ मामलों को लोक अदालत में निपटाने की दिशा में पहल करने की अपील की.

समय और खर्च दोनों की होगी बचत

सचिव ने बताया कि लोक अदालत में आपसी समझौते और सुलह के आधार पर विवादों का निपटारा होने से पक्षकारों का समय और खर्च दोनों बचता है. लोक अदालत लंबित विवादों के त्वरित और सुलभ समाधान का प्रभावी माध्यम है.

नोटिस नहीं मिला तो भी पहुंच सकते हैं पक्षकार

Bhagalpur News: जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बताया कि जिन पक्षकारों या पीड़ितों को न्यायालय से नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वे आपसी सहमति से अपने मामले का निपटारा कराना चाहते हैं, वे 12 सितंबर को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर मामले के निष्पादन के लिए पहल कर सकते हैं.


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