बेतिया दो शराब तस्करों को पांच-पांच वर्ष की सजा, एक-एक लाख रुपये जुर्माना
बेतिया कोर्ट ने दो शराब तस्करों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है. एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा.
बेतिया. भारी मात्रा में शराब के साथ एवं चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए दो शराब तस्करों को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार दीक्षित ने दोषी पाते हुए उन्हें पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों के ऊपर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उन्हें तीन-तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता विक्की कुमार मझौलिया थाने के चैलाभर तथा सुनील साह मझौलिया थाने के मझौलिया गांव का रहने वाला है.
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