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दो शराब तस्करों को पांच-पांच वर्ष की सजा, एक-एक लाख रुपये जुर्माना

Updated at : 29 Apr 2024 9:04 PM (IST)
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दो शराब तस्करों को पांच-पांच वर्ष की सजा, एक-एक लाख रुपये जुर्माना

भारी मात्रा में शराब के साथ एवं चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए दो शराब तस्करों को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार दीक्षित ने दोषी पाते हुए उन्हें पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. भारी मात्रा में शराब के साथ एवं चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए दो शराब तस्करों को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार दीक्षित ने दोषी पाते हुए उन्हें पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों के ऊपर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उन्हें तीन-तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता विक्की कुमार मझौलिया थाने के चैलाभर तथा सुनील साह मझौलिया थाने के मझौलिया गांव का रहने वाला है.

उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि बताया कि घटना 4 मार्च 2023 की है. पुरुषोत्तमपुर थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से भारत की सीमा में शराब का एक बड़ा खेप शराब तस्कर लेकर आ रहे हैं. गुप्त सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी किया. तो रेलवे ढाला के गुमटी के पास चार मोटरसाइकिल पर पांच व्यक्ति सवार होकर आते दिखाई दिए. पुलिस को देखकर सभी मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगे. जिनमें से इन दो अभियुक्तों को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा और 302 लीटर नेपाली शराब बरामद किया. चार मोटरसाइकिल भी जब्त किया. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पाया कि मोटरसाइकिल चोरी की है. इस संबंध में पुरुषोत्तमपुर थाने में प्राथमिक की दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोनों शराब तस्करों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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