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दो गांजा तस्करों को दस-दस वर्ष की सजा

Updated at : 26 Jul 2024 8:56 PM (IST)
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दो गांजा तस्करों को दस-दस वर्ष की सजा

गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दो तस्करों को दोषी पाते हुए उन्हें दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया.गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दो तस्करों को दोषी पाते हुए उन्हें दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों के ऊपर दो-दो लाख रुपये कुल चार लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता शुभ नारायण गुरु भंगहा थाना क्षेत्र के बेहरी गांव का रहने वाला है. वहीं दूसरा भुवर अंसारी शिकारपुर थाना क्षेत्र के पचामवा गांव का रहने वाला है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि घटना 13 फरवरी वर्ष 2021 की है. एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक गणेश बिंदिया को गुप्त सूचना मिली कि बिरंची चौक के पास से गांजा तस्कर नेपाल से गांजा का बड़ा खेप लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले हैं. सूचना के सत्यापन के लिए एसएसबी के जवान मानपुर थाना के समीप बिरंची चौक पर पहुंचे. निगरानी के दौरान जवानों ने दो व्यक्ति को सर पर बोरा लेकर आते देखा. पुलिस को देखकर दोनों अपने सर पर रखे बोरा को फेंककर वहां से भागने लगे. जवानों ने दोनों को खदेड़ कर पकड़ा. बोरा की तलाशी लेने पर जवानों ने कुल 50 किलोग्राम गांजा बरामद किया और दोनों को गिरफ्तार किया. इस संबंध में दोनों के विरुद्ध मानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

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