ई-उपस्थिति में फर्जीवाड़े पर छह शिक्षक निलंबित, डीईओ ने की बड़ी कार्रवाई
निलंबन की सांकेतिक तस्वीर
पश्चिम चंपारण में ई-उपस्थिति ऐप पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. विभागीय जांच में कई शिक्षकों की अनधिकृत अनुपस्थिति और संदिग्ध फोटो पाए गए. इसके बाद छह शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है.
Bettiah News: पश्चिम चंपारण में ई-उपस्थिति में कथित फर्जीवाड़े के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. ई-शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति के सत्यापन और समीक्षा के दौरान कई तिथियों पर अनधिकृत अनुपस्थिति और ई-उपस्थिति में इस्तेमाल किए गए संदिग्ध फोटो सामने आए. स्पष्टीकरण के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार के निर्देश से छह शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है.
ई-उपस्थिति में गड़बड़ी पर छह शिक्षक निलंबित
निलंबित शिक्षकों में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय श्रीनगर, ठकराहा के अरुण कुमार यादव, सोनू एवं संतोष कुमार चौधरी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय खरहट, बगहा-2 की जुही कुमारी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीएमसी मोतीपुर, बैरिया की विशेष शिक्षिका पूजा कुमारी तथा पंचायत शिक्षिका रुखसाना खातून शामिल हैं.
अनधिकृत अनुपस्थिति और संदिग्ध फोटो का मामला
विभागीय सत्यापन में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर कई तिथियों पर अनधिकृत अनुपस्थिति पाई गई. इसके अलावा ई-उपस्थिति दर्ज करने में इस्तेमाल किए गए फोटो भी संदिग्ध पाए गए. विभाग ने संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए.
उपस्थिति दर्ज कर विद्यालय से गायब रहने का आरोप
कार्यालय आदेश में कहा गया है कि विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर बाद में गायब रहना विभाग के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है. शिक्षकों पर घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और जानबूझकर पठन-पाठन बाधित करने जैसे आरोप लगाए गए हैं.
इसके अलावा विभागीय कार्यों में शिथिलता तथा वरीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप भी लगाए गए हैं.
नियमावली के तहत हुई निलंबन की कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली-2023 (संशोधित 2024) तथा बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1976 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित शिक्षकों के खिलाफ अलग-अलग आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाएगी.
निलंबन अवधि में बीआरसी रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान संबंधित शिक्षकों का मुख्यालय विभिन्न प्रखंड संसाधन केंद्रों में निर्धारित किया गया है. इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता ही देय होगा.
पंचायत शिक्षिका रुखसाना खातून के मामले में संबंधित पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई को आरोप पत्र गठित कर शीघ्र विभागीय कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है.
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लेखक के बारे में
By गणेश वर्मा
गणेश ने अपनी पत्रकारिता यात्रा की शुरुआत 2014 में गोरखपुर स्थित हिंदुस्तान अखबार से की। तब से लगातार मुख्यधारा मीडिया में सक्रिय रहकर उन्होंने रिपोर्टिंग से लेकर संपादकीय दायित्वों तक का अनुभव हासिल किया है। फिलहाल वे प्रभात खबर से जुड़े हैं और पश्चिम चम्पारण जिले में बतौर ब्यूरो चीफ कार्यरत हैं।
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