धनहा हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, सकलदेव यादव दोषी करार, 15 सितंबर को सजा पर फैसला
बगहा व्यवहार न्यायालय में अभियुक्त के साथ पुलिस व एपीपी जीतेन्द्र भारती | Prabhat Khabar Network
धनहा थाना कांड 105/2023 में अदालत ने सकलदेव यादव को दोषी करार दिया है. मामले में 24 मई 2023 को लक्ष्मी यादव पर जानलेवा हमला हुआ था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. अब 15 सितंबर को सजा पर फैसला होगा.
बेतिया क्राइम न्यूज: धनहा थाना कांड संख्या 105/2023 से जुड़े हत्या के प्रयास और हत्या समेत कई गंभीर धाराओं के मामले में बगहा व्यवहार न्यायालय ने सकलदेव यादव को दोषी करार दिया है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने बुधवार, 9 सितंबर 2026 को मामले में फैसला सुनाया. अब दोषी की सजा की अवधि पर 15 सितंबर को फैसला होगा. अभियुक्त पहले से एक अन्य हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है.
गोठे में सो रहे लक्ष्मी यादव पर हुआ था हमला
मामला 24 मई 2023 की रात का है. अभियोजन के अनुसार, नरेश यादव के पिता लक्ष्मी यादव रात करीब 10 बजे अपने गोठे में सो रहे थे. इसी दौरान एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से उन पर जानलेवा हमला कर दिया.
हमले में लक्ष्मी यादव के सिर और हाथ की उंगलियों में गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए ले गए. गंभीर हालत में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
बेटे के आवेदन पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
घटना के बाद लक्ष्मी यादव के पुत्र नरेश यादव के आवेदन पर 3 जून 2023 को धनहा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और साक्ष्यों के आधार पर सकलदेव यादव के खिलाफ आरोप पत्र संख्या 89/2024 दाखिल किया.
अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 324, 325, 326, 307, 302, 120(बी)/34 के तहत आरोप लगाए गए थे. अदालत ने 4 अगस्त 2025 को आरोप गठित कर मामले की सुनवाई शुरू की थी. सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया था.
अभियोजन ने पेश किए नौ गवाह
एपीपी जितेंद्र भारती ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल नौ गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया गया. इनमें सूचक, अन्य गवाह, दोनों अनुसंधानकर्ता और चिकित्सक शामिल थे.
अभियोजन की ओर से प्राथमिकी, आरोप पत्र, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, अंतिम प्रपत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत कई दस्तावेज भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया.
सजा पर 15 सितंबर को होगी सुनवाई
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सामग्री के आधार पर सकलदेव यादव को दोषी करार दिया है. हालांकि, अदालत ने अभी सजा की अवधि तय नहीं की है. दोषी को कितनी सजा मिलेगी, इस पर 15 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा.
अदालत के इस फैसले के बाद अब सभी की नजर 15 सितंबर की सुनवाई पर है. इसी दिन हत्या के मामले में दोषी सकलदेव यादव की सजा की अवधि स्पष्ट होगी.
एक अन्य हत्याकांड में काट रहा उम्रकैद
सकलदेव यादव के संबंध में यह भी बताया गया है कि वह पहले से एक अन्य हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है. ऐसे में मौजूदा मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 15 सितंबर को होने वाला सजा का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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