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शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

Updated at : 28 Jun 2024 9:11 PM (IST)
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शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

चोरी की मोटरसाइकिल से शराब ले जाते हुए पकड़े गए एक शराब तस्कर को उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश अमित कुमार दीक्षित ने दोषी पाते हुए उसे पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. चोरी की मोटरसाइकिल से शराब ले जाते हुए पकड़े गए एक शराब तस्कर को उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश अमित कुमार दीक्षित ने दोषी पाते हुए उसे पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता बबलू महतो बलथर थाने के घुसुकपुर गांव का रहने वाला है. उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि यह घटना 21 अगस्त 2022 की है. शाम के लगभग पांच बजे एक व्यक्ति नेपाल से बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की मोटरसाइकिल से शराब लेकर आ रहा था. जिसे पुरुषोत्तमपुर थाने की पुलिस ने इंडो नेपाल बॉर्डर घोड़ासहन कैनाल पथ पर पकड़ा. शराब और मोटरसाइकिल को जब्त किया. अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया की जब्त मोटरसाइकिल चोरी की है. इस संबंध में पुरुषोत्तमपुर थाने में प्राथमिक की दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

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