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नाली विवाद में हुई हत्या में एक को आजीवन, दूसरा को 10 वर्ष, 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाया गया

Updated at : 03 Aug 2024 9:03 PM (IST)
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नाली विवाद में हुई हत्या में एक को आजीवन, दूसरा को 10 वर्ष, 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाया गया

रामनगर थाना क्षेत्र के हरदिया में पांच वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले में दो लोगों को सजा सुनायी गयी है.

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बगहा. रामनगर थाना क्षेत्र के हरदिया में पांच वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले में दो लोगों को सजा सुनायी गयी है. जिसमें से एक को आजीवन कारावास तो दूसरे को दस साल की सजा सुनायी गयी है. यह सजा व्यवहार न्यायालय बगहा के एडीजे तृतीय आशीष मिश्रा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सुनाया है. इस बाबत जानकारी देते हुए प्रभारी लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि रामनगर थाना कांड संख्या 18/ 2019 में मोहन बैठा, सोनू बैठा, और शोभा देवी को सरजू राम हत्याकांड में दोषी करार पाया गया था. धारा 302 में मोहन बैठा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. धारा 307 में सोनू बैठा को दस वर्ष की सजा सुनायी गयी है तथा दस हजार अर्थदंड लगाया गया है. इसके साथ ही धारा 323 में शोभा देवी को दोषी पाया गया था. न्यायालय द्वारा शोभा देवी को फटकार लगाते हुए उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया. गौरतलब है कि सूचक रामनगर थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी कन्हैया राम है. कन्हैया ने थाने में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में बताया है कि मृतक सरजू राम से नाली के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी और मारपीट के दौरान ही घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई थी.

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