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अवैध नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड तथा क्लीनिकों पर गिरेगी गाज

Updated at : 10 May 2024 9:32 PM (IST)
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अवैध नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड तथा क्लीनिकों पर गिरेगी गाज

मानवाधिकार आयोग बिहार व सीएस के निर्देश पर सीएचसी प्रभारी डॉ ओमप्रकाश द्वारा गठित टीम के साथ सरिसवा बाजार समेत तिर्वाह क्षेत्र में अवैध नर्सिंग होम, जांच घर व अल्ट्रासाउंड का जांच किया गया.

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मझौलिया. मानवाधिकार आयोग बिहार व सीएस के निर्देश पर सीएचसी प्रभारी डॉ ओमप्रकाश द्वारा गठित टीम के साथ सरिसवा बाजार समेत तिर्वाह क्षेत्र में अवैध नर्सिंग होम, जांच घर व अल्ट्रासाउंड का जांच किया गया. उन्होंने बताया कि प्रखंड क्षेत्रों में नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के अंदर सभी कागजात जमा करने का सख्त निर्देश दिया गया है. वहीं जारी की गई नोटिस में प्रतिष्ठान का निबंधन व मानक के अनुरूप तकनीशियन और उपकरण मानक के अनुरूप ओपीडी में सुविधायें, प्रदूषण और आग बचाव उपकरण सहित शुद्ध पेयजल एवं सेनेटाइजेसन होना अति अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि बीयूएमएस, बीएएमएस तथा आयुर्वेद चिकित्सकों को शल्य चिकित्सा करना कानूनन अपराध है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि साल में एक बार प्रतिष्ठान का नवीनीकरण कराना आवश्यक है. साथ ही उन्होंने चेताया कि दवा दुकानों पर फार्मासिस्ट का होना अत्यंत जरूरी है. इधर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जांच पत्र नोटिस से अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड जांच घर एवं क्लीनिकों के संचालकों में हड़कंप से मच गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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