पेज03 : जाली नोट के कारोबारी को दस वर्ष की सजा,बीस हजार रुपया जुर्माना

सांकेतिक तस्वीर
बेतिया में जाली नोट के साथ पकड़े गए संतोष कुमार को अदालत ने 10 साल की कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानिए पूरा मामला।
बेतिया : जाली नोट के साथ पकड़े गए एक कारोबारी के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार ने एक जाली नोट के कारोबारी को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही उसके ऊपर बीस हजार जुर्माना भी लगाया है. सजायाफता संतोष कुमार मुफ्फसिल थाना बेतिया के निनवलिया गांव का रहने वाला है. अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि घटना 17 जून वर्ष 2010 की है. तत्कालीन नरकटियागंज रेल थानाध्यक्ष शशि भूषण सिंह को गुप्त सूचना मिली कि तीन आदमी ट्रेन से जाली नोट लेकर आने वाले हैं. उक्त सूचना के सत्यापन को लेकर रेल थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ प्लेटफार्म संख्या 4 पर निगरानी करने लगे. तभी एक ट्रेन के इंजन से सेट पीछे की बोगी से अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने लगे. जिसे खदेड़ कर पुलिस द्वारा पकड़ा गया. पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम संतोष कुमार बताया. तलाशी के दौरान उसके पास से 1000 के 48 नोट तथा 500 के 91 नोट कल 93500 रुपए बरामद किया गया. पकड़े गए नोटों की जांच कराए जाने पर सभी नोट जाली पाए गए. इस संबंध में नरकटियागंज रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.
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लेखक के बारे में
By मनोज कुमार राव
बेतिया सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज कुमार राव न्यायिक मामलों की गहरी समझ रखने वाले सुप्रसिद्ध कोर्ट रिपोर्टर हैं. अपर लोक अभियोजक के रूप में कार्य करते हुए वें अदालत, कानून और जनहित से जुड़े विषयों पर सटीक जानकारी और तथ्यपरक रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं.
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