पटना के थानेदार को अरेस्ट कर कोर्ट में हाजिर कराएं बगहा एसपी, डबल मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा आदेश

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Bihar Crime: कोर्ट ने कहा कि अनुसंधानकर्ता को साक्ष्य देने के लिए निर्धारित तिथि से अवगत कराया जा चुका है. बावजूद इसके, पिछले 22 तिथियों में दोहरे हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध में अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य देने के लिए उपस्थित न होना या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत न करना, यह अभियोजन के अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता का प्रत्यक्ष उदाहरण है. पुलिस पदाधिकारी एवं अभियोजन पदाधिकारी के कृत्य से न्याय का उद्देश्य विफल हो सकता है, जिसकी जवाबदेही आपकी होगी.

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Bihar Crime, बेतिया/ बगहा: डबल मर्डर कांड में कोर्ट से 08 अक्तूबर 2024 से अब तक 22 तिथियों को आइओ को मौका मिलता रहा. इसके बाद भी कोर्ट के आदेश की अनदेखी पटना के कदमकुआं के थानेदार अजय कुमार करते रहे. कोर्ट से जारी होने वाले आदेश को रद्दी की टोकरी में डालते रहे. इसे गंभीरता से लेते हुए जिला जज-चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने गैर-जमानतीय वारंट जारी करते हुए बगहा पुलिस कप्तान को आदेश दिया है कि कदमकुआं के थानेदार को अरेस्ट कर कोर्ट में प्रस्तुत कराएं. तीन जून को थानेदार को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करने पर डीजीपी व पटना हाईकोर्ट को पुलिस के इस पर रिपोर्ट किया जाएगा.

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हाईकोर्ट से 20 जून तक ट्रायल पूरा करने का आदेश

उच्च न्यायालय पटना द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 29489/2025 में 20 जून 2025 तक इस मामले को स्पीडी ट्रायल चलाकर निस्तारित करने का आदेश है, जो समय अब पूरा होने वाला है. ऐसे में कांड के आइओ अजय कुमार कोर्ट नहीं आ रहे. बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला यादव ने कोर्ट से अपील की कि यह वाद अभियोजन साक्ष्य के लिए दिनांक 14 मार्च 2024 से लंबित चला आ रहा है. इस वाद में कुल नौ साक्षी हैं, जिनमें आठ साक्षियों का साक्ष्य हो चुका है, केवल आइओ का साक्ष्य शेष है. 08 अक्तूबर 2024 के बाद से 22 तिथियों से अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है. अब साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया जाए.

बार-बार सूचना देने पर नहीं आए आइओ

अभियोजन पदाधिकारी मन्नू राव ने कोर्ट से एक समय की मांग करते हुए कहा कि यह दोहरा हत्याकांड का वाद है. आइओ अजय कुमार पटना के कदमकुआं में पदस्थापित हैं, उन्हें पूर्व में भी सूचित किया गया था किन्तु वे उपस्थित नहीं हो रहे हैं. उन्हें एक अवसर साक्ष्य के लिए दिया जाए. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर थानेदार के खिलाफ गैर-जमानतीय वारंट जारी किया.

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भाभी व देवर की हुई थी सरेआम हत्या

पांच जून 2023 को बनारसी यादव ने अपनी मां झलरी देवी एवं चाचा पहवारी यादव की हत्या के संबंध में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज कराई थी. जिसमें पुलिस ने कमल यादव, अमला यादव को जेल भेजा था. जिन्हें कारा से प्रस्तुत किया गया तथा एक अन्य अभियुक्त हीरा यादव की हाजिरी थी. इंसाफ की आस में पीड़ित पक्ष भी कोर्ट के फैसले पर नजर लगाए हुए है.

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