बेगूसराय में 12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलहनीय मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर
बेगूसराय न्यायालय परिसर | Prabhat Khabar Network
Begusarai News : बेगूसराय में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुलहनीय मामलों के त्वरित निपटारे के लिए व्यापक प्रचार पर जोर दिया है.
Begusarai News : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेगूसराय के मार्गदर्शन में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसके सफल आयोजन और अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कान्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.
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उन्होंने लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि आमजन इस अवसर का लाभ उठाकर अपने सुलहनीय मामलों का त्वरित निष्पादन करा सकें.
जिला मुख्यालय समेत अनुमंडलीय न्यायालयों में होगी लोक अदालत
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय के साथ जिले के सभी अनुमंडलीय न्यायालयों में किया जाएगा. इसके तहत तेघड़ा, बलिया, मंझौल और बखरी अनुमंडल न्यायालयों के अलावा रेलवे न्यायालय, बेगूसराय में भी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी.
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन आपसी सुलह और समझौते के आधार पर सुनिश्चित किया जाए. इसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय उपलब्ध कराना तथा आपसी सहमति के माध्यम से विवादों का सरल एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है.
इन मामलों का हो सकेगा समझौते के आधार पर निपटारा
जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेगूसराय ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर अपने सुलहनीय मामलों का निपटारा कराएं. लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के सुलहनीय वादों का आपसी समझौते के आधार पर शीघ्र निष्पादन कराया जा सकता है.
इनमें आपराधिक सुलहनीय वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, वैवाहिक वाद (तलाक को छोड़कर), दुर्घटना संबंधी वाद, वन विभाग से संबंधित मामले सहित अन्य सुलह योग्य मामले शामिल हैं.
मामलों को सूचीबद्ध कराने के लिए यहां करें संपर्क
आमजन अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने अथवा इससे संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेगूसराय के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. अधिकारियों ने अधिक से अधिक लोगों से इस अवसर का लाभ उठाकर सुलहनीय विवादों का आपसी सहमति से समाधान कराने की अपील की है.
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