चुनाव आचार संहिता मामले में कन्हैया कुमार ने किया सरेंडर, 10 हजार के मुचलके पर मिली जमानत
व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय की तस्वीर
Begusarai News : जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार को बेगूसराय कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. पूरी खबर यहाँ पढ़ें.
Begusarai News : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम विवेक चंद्र वर्मा की अदालत में सोमवार को जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार ने आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका दाखिल की. सुनवाई के बाद न्यायालय ने उन्हें 10 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी.
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2019 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का है मामला
मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन से जुड़ा है. आरोप है कि 26 अप्रैल 2019 को कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार का पोस्टर बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रुदौली गांव स्थित कर्पूरी स्थान के पास एक दीवार पर चिपकाया गया था. प्रशासन ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की थी.
प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
इस मामले में तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं सूचक कमलेश राय के आवेदन पर बछवाड़ा थाना कांड संख्या 73/2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
सुनवाई के बाद मिली जमानत
सोमवार को कन्हैया कुमार ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका दायर की. मामले की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम विवेक चंद्र वर्मा की अदालत ने उन्हें 10 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया.
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