बेगूसराय: गढ़पुरा में नए राशन कार्ड को लेकर बैठक, पंचायत सचिवों और विकास मित्रों को दिए गए जरूरी निर्देश

Author Vikash Kumar|Edited by Vikash Jha
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बैठक में शामिल विकासमित्र एवं पंचायत सचिव  | Prabhat Khabar Network

बैठक में शामिल विकासमित्र एवं पंचायत सचिव | Prabhat Khabar Network

बेगूसराय के गढ़पुरा में नए राशन कार्ड बनवाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक हुई. जानें प्रपत्र 'क' और 'ख' से आवेदन कैसे करें, पात्रता क्या है, और किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता.

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Begusarai News: बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड सभागार में मंगलवार को बीडीओ सह बीपीआरओ समीक्षा झा की अध्यक्षता में पंचायत सचिवों एवं विकास मित्रों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में मुख्य रूप से नए राशन कार्ड के निर्माण के लिए आवेदन प्रक्रिया तथा प्रपत्रों को सही ढंग से भरने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए.

प्रपत्र 'क' और 'ख' के माध्यम से जमा होंगे आवेदन

बीपीआरओ समीक्षा झा ने बताया कि सरकार की नई व्यवस्था के तहत प्रपत्र 'क' के माध्यम से नए राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे. वहीं प्रपत्र 'ख' का उपयोग राशन कार्ड में संशोधन कराने, नाम हटाने अथवा अन्य आवश्यक परिवर्तनों के लिए किया जाएगा. उन्होंने सभी पंचायत सचिवों एवं विकास मित्रों को पात्र लोगों को निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए सही तरीके से आवेदन भरवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

राशन कार्ड के लिए जरूरी पात्रता एवं दस्तावेज

एमओ गोविंद कुमार ने बताया कि नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक का मोबाइल नंबर पहचान पत्र से लिंक होना अनिवार्य है. साथ ही आवेदक की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. आवेदन के साथ आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा और सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही आवेदन को वैध माना जाएगा.

महिला सदस्य न होने पर पुरुष भी कर सकेंगे आवेदन

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि जिन परिवारों में कोई महिला सदस्य नहीं है, ऐसे परिवारों के पुरुष सदस्य भी अब राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे. इससे ऐसे परिवारों को सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ मिल सकेगा. इस बैठक में विकास मित्र दीपक कुमार, सोनू कुमार, पंकज कुमार, डाटा ऑपरेटर रंजन कुमार सहित विभिन्न पंचायतों के विकास मित्र एवं कर्मी उपस्थित थे.


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