बेगूसराय: कलाकारों को इलाज से लेकर कला सामग्री खरीद तक मिलेगी आर्थिक मदद, आय सीमा 30 हजार निर्धारित

Updated:
विज्ञापन

बिहार सरकार के कलाकार कल्याण कोष से अब कलाकारों को इलाज, उच्च शिक्षा, और कला सामग्री खरीदने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी. मासिक आय 30 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए. विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया जानें.

विज्ञापन

Bihar artist welfare fund: बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग ने कलाकारों के कल्याण के लिए संचालित कलाकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता देने के लिए नियम, शर्त और आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की है. इसके तहत बिहार के पात्र कलाकारों को चिकित्सा, प्रदर्शन एवं दृश्य कला, उच्च शिक्षा, अध्ययन-शोध तथा उपकरण, वाद्ययंत्र और कला सामग्री खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी.

आपके शहर में

विज्ञापन

इलाज के लिए अधिकतम दो लाख रुपये की सहायता

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी श्याम कुमार सहनी ने बताया कि गंभीर बीमारी या घायल होने की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण-पत्र और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक खर्च या अधिकतम दो लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकती है. कलाकार किसी सरकारी या निजी चिकित्सा बीमा योजना से आच्छादित नहीं है, तो इसका प्रमाण अथवा स्व-शपथ पत्र देना होगा.

प्रस्तुति और कला प्रदर्शन के लिए भी सहायता

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों या कला प्रदर्शनियों में आमंत्रण मिलने पर देश-विदेश में प्रस्तुति या प्रदर्शन के लिए यात्रा और अन्य आवश्यक खर्च के लिए भी वित्तीय सहायता का प्रावधान है. विश्वविद्यालयों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी या समकक्ष संस्थाओं में उच्च शिक्षा, अध्ययन एवं शोध के लिए भी नियमानुसार मदद दी जा सकेगी.

उपकरण और कला सामग्री के लिए 50 हजार तक

प्रदर्शन एवं दृश्य कला से जुड़े कलाकारों को उपकरण, वाद्ययंत्र और कला सामग्री खरीदने के लिए समिति की अनुशंसा पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक की सहायता मिलेगी. प्रदर्शन एवं दृश्य कला के लिए अधिकतम दो लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है. एक वित्तीय वर्ष में कलाकार को इस योजना के तहत केवल एक बार सहायता दी जाएगी.

मासिक आय 30 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए

योजना का लाभ लेने के लिए कलाकार की मासिक आय 30 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके लिए अद्यतन आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है. सरकारी कर्मियों को कलाकार कल्याण कोष का लाभ नहीं मिलेगा.

नौ सदस्यीय समिति करेगी सहायता की अनुशंसा

वित्तीय सहायता के लिए नौ सदस्यीय अनुशंसा समिति का गठन किया गया है. समिति में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव अध्यक्ष होंगे. संयुक्त सचिव सदस्य और निदेशक, सांस्कृतिक कार्य सदस्य सचिव होंगे. बिहार संगीत नाटक अकादमी एवं बिहार ललित कला अकादमी के सचिव, वित्त एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि तथा दृश्य एवं प्रदर्शन कला क्षेत्र के एक-एक कला मर्मज्ञ भी समिति में शामिल होंगे. सहायता अनुदान की स्वीकृति समिति करेगी और उसका निर्णय अंतिम होगा.

कलाकार पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

वित्तीय सहायता के लिए कलाकारों को निर्धारित प्रपत्र में दिनांक सहित हस्ताक्षरित आवेदन देना होगा. इसके साथ उपलब्धियों से संबंधित प्रमाण-पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है. सभी विधाओं के कलाकारों के लिए कला एवं संस्कृति विभाग की योजनाओं का लाभ लेने हेतु कलाकार पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन