शराब धंधेबाज को पांच साल सश्रम कारावास
Updated at : 12 Feb 2020 5:09 AM (IST)
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बेगूसराय (कोर्ट) : उत्पाद अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राजकिशोर राय ने अवैध शराब कारोबार मामले के आरोपित मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाने के नहर मार्ग मुसहरी निवासी मोहम्मद सादिक उर्फ मुन्ना को बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2018 की धारा 30 ए दोषी पाकर पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही एक लाख […]
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बेगूसराय (कोर्ट) : उत्पाद अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राजकिशोर राय ने अवैध शराब कारोबार मामले के आरोपित मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाने के नहर मार्ग मुसहरी निवासी मोहम्मद सादिक उर्फ मुन्ना को बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2018 की धारा 30 ए दोषी पाकर पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी ने कुल छह गवाहों की गवाही करायी.
आरोप है कि 10 मार्च 2017 को 1:45 बजे में बरौनी रेलवे स्टेशन पर मिथिला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म आठ के पश्चिम छोर के पास मटमैला रंग का एक बैग जिसमें 12 बोतल रॉयल स्टैग एवं आठ बोतल ब्लू इंपीरियल व्हिस्की के साथ गिरफ्तार किये गये. घटना की प्राथमिकी तत्कालीन बरौनी रेल थाना अध्यक्ष सूचक आलोक प्रसाद सिंह ने बरौनी रेल थाना के तहत दर्ज करायी है.
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