शराब धंधेबाज को पांच साल सश्रम कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 Feb 2020 5:09 AM
बेगूसराय (कोर्ट) : उत्पाद अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राजकिशोर राय ने अवैध शराब कारोबार मामले के आरोपित मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाने के नहर मार्ग मुसहरी निवासी मोहम्मद सादिक उर्फ मुन्ना को बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2018 की धारा 30 ए दोषी पाकर पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही एक लाख […]
बेगूसराय (कोर्ट) : उत्पाद अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राजकिशोर राय ने अवैध शराब कारोबार मामले के आरोपित मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाने के नहर मार्ग मुसहरी निवासी मोहम्मद सादिक उर्फ मुन्ना को बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2018 की धारा 30 ए दोषी पाकर पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी ने कुल छह गवाहों की गवाही करायी.
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