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मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Updated at : 20 May 2019 4:49 PM (IST)
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मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने ढाई साल बच्ची के साथ दुष्कर्म करने मामले के आरोपित बखरी थाना के राटन निवासी सुशील कुमार को पोक्सो की धारा में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी साथ ही एक लाख अर्थदंड की भी सजा सुनायी. अभियोजन की ओर […]

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बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने ढाई साल बच्ची के साथ दुष्कर्म करने मामले के आरोपित बखरी थाना के राटन निवासी सुशील कुमार को पोक्सो की धारा में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी साथ ही एक लाख अर्थदंड की भी सजा सुनायी.

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 9 गवाहों की गवाही करायी. जिसमें महत्वपूर्ण गवाह भगवान प्रसाद ,अनुसंधानकर्ता अवध किशोर सिह, डॉक्टर रामप्रवेश प्रसाद ,डॉ अरु ण कुमार, डॉ कामिनी, मो मंजूर आलम ,सुरेल खातून, मो हलाल एवं सूचिका की गवाही काफी महत्वपूर्ण रही.

आरोपित पर आरोप है कि 2 जून 2016 को 11:00 बजे दिन में ग्राम परिहारा बखरी में मस्जिद के पास खेल रहे ढाई साल की बच्ची को वहां काम कर रहे.आरोपित मजदूर ने चॉकलेट का लोभ देखकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. घटना की प्राथमिकी पीडि़ता की मां सूचिका ने बखरी थाना कांड संख्या 103/ 16 के तहत दर्ज करायी है.

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