मारपीट में आरोपित दोषी, डांट फटकार कर रिहा

Updated at : 21 Aug 2018 3:00 AM (IST)
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मारपीट में आरोपित दोषी, डांट फटकार कर रिहा

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने मारपीट मामले के आरोपित साहेबपुर कमाल थाने के परोड़ा निवासी नूनू सिंह, नवीन सिंह, रामप्रवेश सिंह, मदन मोहन सिंह, छोटू सिंह, बैकुंठ सिंह, प्रेम शंकर सिंह, पिंटू सिंह, राजू सिंह को अंतर्गत धारा 147 ,323 ,504 ,149 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर […]

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बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने मारपीट मामले के आरोपित साहेबपुर कमाल थाने के परोड़ा निवासी नूनू सिंह, नवीन सिंह, रामप्रवेश सिंह, मदन मोहन सिंह, छोटू सिंह, बैकुंठ सिंह, प्रेम शंकर सिंह, पिंटू सिंह, राजू सिंह को अंतर्गत धारा 147 ,323 ,504 ,149 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत आरोपित को डांट फटकार कर रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक बहोर दास ने पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप है कि छह दिसंबर 2011 को 8:30 बजे सुबह में ग्राम परोरा में ग्रामीण सूचक मकेश्वर प्रसाद सिंह के साथ मारपीट की एवं 14000 रुपये छीन लिया एवं लाठी-पिस्तौल से प्रहार कर सिर फोड़ दिया तथा आंख फोड़ने की नियत से हमला भी किया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 200/11के तहत दर्ज करायी है.

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