बिहार में शराबियों व शराब का व्यापार करने वालों की अब खैर नहीं, बीडीओ-सीओ भी करेंगे कार्रवाई

Updated at : 13 Jun 2023 11:14 PM (IST)
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बिहार में शराबियों व शराब का व्यापार करने वालों की अब खैर नहीं, बीडीओ-सीओ भी करेंगे कार्रवाई

उत्पाद पदाधिकारी की शक्तियां मिलने से बीडीओ-सीओ अब संदेह के आधार पर किसी समय किसी भी परिसर की तलाशी ले सकेंगे. यही नहीं, मद्य निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार या उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर सकेंगे.

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बिहार में सभी जिलों के प्रखंडों में पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और अंचलाधिकारी (सीओ) भी अब शराबियों, शराब की बिक्री या इसका व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे. मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने अपने विभाग से इतर सभी ग्रामीण विकास पदाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों को मद्य निषेध व उत्पाद पदाधिकारी की शक्तियां प्रदान करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है.

बिना वारंट गिरफ्तारी व निरोधात्मक कार्रवाई की मिली शक्ति

उत्पाद पदाधिकारी की शक्तियां मिलने से बीडीओ-सीओ अब संदेह के आधार पर किसी समय किसी भी परिसर की तलाशी ले सकेंगे. यही नहीं, मद्य निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार या उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर सकेंगे. बीडीओ-सीओ के पास किसी भी व्यक्ति चिकित्सकीय जांच या सांस की जांच कराने का अधिकार होगा. अधिनियम में सभी उत्पाद पदाधिकारियों को अपने अधिकारिता वाले क्षेत्र में थाना के प्रभारी पदाधिकारी की शक्तियां प्रदान की गयी हैं. जिनको भी उत्पाद पदाधिकारी की शक्ति मिली है, उनका कार्य क्षेत्र थाना समझा जायेगा.

एडीएम, डीटीओ, एमवीआइ को भी मिली शक्तियां

मद्य निषेध विभाग ने इससे पहले जिलों में अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम), जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ), मोटरयान निरीक्षक (एमवीआइ) और प्रवर्तन अवर निरीक्षक (इंफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर) को भी उत्पाद-मद्य निषेध पदाधिकारी की शक्तियां प्रदान की हुई है. विभागीय अधिकारियों के अनुसार, डीटीओ और एमवीआइ को संपूर्ण जिले के लिए जबकि प्रवर्तन अवर निरीक्षक को प्रतिनियुक्त जिला में कार्रवाई के लिए उत्पाद अधिकारी के रूप में नामित किया गया है. इन्हीं शक्तियों के आधार पर ट्रक, बस, ऑटो, बाइक समेत किसी भी प्रकार के निजी या सार्वजनिक वाहनों की जांच में शराब पकड़े जाने पर डीटीओ और एमवीआइ द्वारा संबंधित दोषियों को गिरफ्तार करने एवं प्रतिबंधित सामग्री को जब्त किये जाने की कार्रवाई की जाती है.

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