डिस्प्ले बोर्ड से मिलेगी बंदियों को संवैधानिक द विधिक अधिकार की जानकारी

Updated at : 24 Jul 2024 6:21 PM (IST)
विज्ञापन
डिस्प्ले बोर्ड से मिलेगी बंदियों को संवैधानिक द विधिक अधिकार की जानकारी

डालसा सचिव सह अवर न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह ने बुधवार को मंडल कारा बांका का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने ई-प्रिजन पोर्टल पर सभी बंदियों का डाटा अपडेट करने का आवश्यक निर्देश दिया.

विज्ञापन

बांका. डालसा सचिव सह अवर न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह ने बुधवार को मंडल कारा बांका का निरीक्षण किया. डालसा सचिव ने ई-प्रिजन पोर्टल पर सभी बंदियों का डाटा अपडेट करने का आवश्यक निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बंदियों को संवैधानिक व विधिक अधिकार से संबंधित जानकारी डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से निरंतर मिलती रहेगी. इसके लिए उन्होंने जेल प्रशासन को तय मापदंड के अनुरूप डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया. डालसा सचिव ने इस दौरान बंदी वार्ड, शौचालय, कारा अस्पताल, रसोईघर, पुस्तकालय के साथ-साथ जेल प्रांगण की साफ-सफाई का विशेष रुप से निरीक्षण किया. साफ-सफाई और अन्य सारी सुविधाएं बेहतर पायी गयी. उन्होंने बंदियों को मुख्यधारा से जोड़ने और मुकदमा से संबंधित अन्य कानूनी मदद देने की बात कही. उन्होंने बंदियों को कहा कि जिन बंदियों के पास अधिवक्ता नहीं है, वे आवेदन दें उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराया जायेगा, इसके लिए विशेष रूप से अधिवक्ताओं का पैनल बनाया गया है. इस मौके पर प्रभारी जेल उपाधीक्षक रामनंदन पंडित, सहायक अधीक्षक विकास कुमार, बटेश्वर प्रसाद यादव, डालसा क्लर्क कृष्ण कुमार पाण्डेय, लिपिक मुन्ना किस्टोफर, अधिवक्ता संतोष कुमार, करुणेश कुमार, विकास चंद्र पांडेय, हिमांशु शेखर, चंद्रशेखर, पीएलभी राजेश कुमार, छतीश कुमार सहित अन्य मुख्य रुप से मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन