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बाल विवाह के रोकथाम के लिए समाज को आगे आने की अपील

सखी वार्ता सह बाल विवाह के रोकथाम व निषेध के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बांका सदर प्रखंड अंतर्गत पोखरिया प्राथमिक विद्यालय में आयोजित की गयी.

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सखी वार्ता सह बाल विवाह के रोकथाम व निषेध के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बांका. डीएम अंशुल कुमार के निर्देश पर महिला व बाल विकास निगम के तत्वावधान में सखी वार्ता सह बाल विवाह के रोकथाम व निषेध के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बांका सदर प्रखंड अंतर्गत पोखरिया प्राथमिक विद्यालय में आयोजित की गयी. यह आयोजन विकास शिविर के दौरान किया गया. कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं, बालिकाओं व ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन कार्यालय के जिला मिशन समन्वयक राज अंकुश एवं वन स्टाॅप सेंटर की निशा कुमारी ने कहा कि महिलाओं व बालिकाओं की सहायता के लिए जिला मुख्यालय अंतर्गत समाहरणालय के पास वन स्टाॅप सेंटर तथा जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन कार्यालय संचालित है. यहां से महिलाएं व बालिकाएं हिंसा, प्रताड़ना से संबंधित समस्याओं का समाधान करा सकती हैं. साथ ही योजना का लाभ लेने में मदद ले सकती हैं. इसके लिए वन स्टाॅप सेंटर के मोबाइल नंबर 9771468004 व महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर संपर्क कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष के बाद एवं लड़कों की शादी 21 वर्ष के बाद करना चाहिए, इस निर्धारित उम्र सीमा के पूर्व शादी होने पर वह बाल विवाह माना जायेगा जो कि कानूनन जुर्म है. इसके साथ ही इसके कई दुष्परिणाम भी हैं. इसलिए समाज इसके रोकथाम के लिए आगे आए. साथ ही इस दौरान लोगों ने बाल विवाह रोकने की भी शपथ ली.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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