राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता में अधिवक्ताओं की भूमिका अहम : जिला जज
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 03 Jul 2024 10:03 PM
13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा
औरंगाबाद शहर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. इसमें अधिक से अधिक वादों के निबटारे का लक्ष्य रखा गया है. इसके सफल आयोजन को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के अध्यक्ष अशोक राज ने जिला विधि संघ एवं अधिवक्ता संघ के सभी पदधारी अधिवक्ताओं एवं कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक की. जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता तथा अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए आपसभी का सहयोग आवश्यक है, जिससे कि राष्ट्रीय लोक अदालत सफलता के साथ-साथ अपने ही कीर्तिमान को स्थापित करते हुए लक्ष्य हासिल कर सके. बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम उपस्थित थे. जिला विधि संघ के अध्यक्ष विजय कुमार पांडेय, सचिव जगनारायण सिंह तथा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय सिंह व सचिव सिधेश्वर विद्यार्थी सहित कार्यकारिणी के अन्य पदधारी अधिवक्ता भी उपस्थित थे. बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि स्वयं अधिवक्ता के साथ-साथ उनके साथ काम करने वाले अधिवक्ताओं की इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रीय भागीदारी से अपेक्षा से अधिक परिणाम मिलने की संभावना प्रबल है, जिसके लिए सभी का पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए सहयोग मांगा गया. जिला जज ने जिला विधि संघ एवं अधिवक्ता संघ द्वारा पूर्व में किये गये सहयोग के लिए धन्यवाद दिया. जिला जज ने कहा कि प्राधिकार का यही उद्देश्य है कि न्याय सभी के पास सुलभ हो जिसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार काफी तत्पर रहता है और इसमें सभी अधिवक्ताओं का सहयोग मिलता है. राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन तथा इसकी सफलता सामूहिक प्रयास का प्रतिफल होता है और यह क्रम आगे भी जारी रहे. इसके लिए सभी का सहयोग इसकी निरंतरता के लिए आवश्यक है. जिला जज द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में किस प्रकार के वादों का समाधान संभव है इस संबंध में विस्तार से बताया गया. वादों के निस्तारण के क्रम में आने वाली चुनौतियों एवं समस्याओं का आपसी तालमेल एवं सहयोग से उसे दूर करते हुए निबटारा कराने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया. इस बैठक में दोनों अधिवक्ता संघ के पदधारियों द्वारा यह विश्वास दिलाया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निबटारे के लिए दोनों संघ यथासंभव अपने स्तर से प्रयास करते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे.
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